लखनऊ: उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के लिए होने वाली फरवरी में प्रस्तावित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 (UP Police Recruitment 2023) के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है. करीब साढ़े छह हजार परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा के लिए सीएम योगी ने सभी परीक्षा केंद्रों की क्षमता के निर्धारण करने, मानकों पर उतरने वाले ही केंद्रों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, योगी सरकार ने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती 60 हजार से अधिक पदों के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसकी परीक्षा 18 फरवरी को प्रस्तावित है.
लखनऊ में सबसे अधिक होंगे परीक्षा केंद्र
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अब तक 31.75 लाख से अधिक को क्षमता के 6484 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं. जोन में 4,844 और कमिश्नरेट में 1,640 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं. जोन में सबसे अधिक 832 परीक्षा केंद्र लखनऊ में होंगे, जिनकी कुल क्षमता 4 लाख से ज्यादा है. बरेली में 741 परीक्षा केंद्र (कुल क्षमता 3.43 लाख से अधिक), गोरखपुर में 699 (कुल क्षमता 3.49 लाख से अधिक), वाराणसी में 647 (कुल क्षमता 3.47 लाख से अधिक), आगरा में 540 (कुल क्षमता2.61 लाख से अधिक), कानपुर नगर में 527 (कुल क्षमता 2.31 लाख से अधिक),मेरठ में 464 (कुल क्षमता 2.39 लाख से अधिक) और प्रयागराज में 394 (कुल क्षमता 1.94 लाख से अधिक) परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं.
वहीं, कमिश्नरेट में सर्वाधिक 488 परीक्षा केंद्र प्रयागराज में प्रस्तावित हैं जिनकी कुल क्षमता 2.25 लाख से अधिक है. इसी तरह कानपुर नगर में 271 (कुल क्षमता 1.05 लाख से अधिक), आगरा में 261 (कुल क्षमता 1.23 लाख से अधिक), वाराणसी में 237 (कुल क्षमता 1.29 लाख से अधिक), लखनऊ में 148 (कुल क्षमता 1.05 लाख से अधिक), गाजियाबाद में 127 (कुल क्षमता 58 हजार से अधिक) और गौतमबुद्धनगर में 108 (कुल क्षमता 53 हजार से अधिक) परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं.
सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे परीक्षा हॉल
प्रवक्ता के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में बाउंड्रीवाल एवं गेट अनिवार्य होना जरूरी होगा. इसके अलावा परीक्षा हॉल, मेन गेट समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए. इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर जिस कमरे में प्रश्न पत्र रखें जायेंगे वह भी सीसीटीवी से लैस होने जरूरी हैं. परीक्षा की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक मुख्य नोडल अधिकारी होंगे. वहीं, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त या अपर पुलिस अधीक्षक सहायक नोडल अधिकारी होंगे.