लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द ही कर सकती है. इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है. उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाएगा.
जल्द होगा शिक्षा सेवा आयोग का गठन
- उत्तर प्रदेश में अभी उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य और प्राचार्यो की भर्ती उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से होती रही है.
- इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य प्रवक्ता और एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होती है.
- सहायता प्राप्त हाइस्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए भर्ती प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा की जाती रही हैं.
- वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से होती है.
शिक्षा सेवा आयोग का मसौदा:-
'क' श्रेणी की सेवा
- उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य व महाविद्यालयों के प्राचार्य सहायक आचार्य की भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगा.
- आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्धारित मानक के अनुसार होगी.
- साक्षात्कार के लिए अलग से नंबर निर्धारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
'ख' श्रेणी की सेवा
- माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती इसमें संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार किया जाएगा.
- मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के माध्यम से करने का प्रस्ताव है.
'ग' श्रेणी की सेवा
- प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए भाषा ज्ञान शिक्षक अभिरुचि सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित होगी.
- इसमें साक्षात्कार नहीं कराया जाएगा और टीईटी-सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार मेरठ से चयन करने का प्रस्ताव किया गया है.
14 सदस्यों की होगी नियुक्ति
- यूपी शिक्षा सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 14 सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है.
- अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के अनुरूप ही होगी.
- अध्यक्ष पद की आयु अधिकतम 65 वर्ष की निर्धारित की गई है.
फिलहाल जो शिक्षा सेवा आयोग का मसौदा तैयार किया गया है. यूपी शिक्षा सेवा आयोग में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होगा. किसी मामले में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का मत बराबर रहने पर अध्यक्ष भी अपना मत रख सकेंगे. सचिव और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति भी उच्च शिक्षा आयोग में होगी. आयोग के सचिव संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. वहीं परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रथम श्रेणी और उससे उच्च स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है.