लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ काफी कम हो गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब प्रदेशवासियों को कोरोना कर्फ्यू में राहत देने के निर्देश दिए हैं. रविवार को प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा कर्फ्यू की एक नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत प्रदेश के वे जनपद जहां कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम है, वहां पर कर्फ्यू में छूट लागू रहेगी. वहीं, प्रदेश के ऐसे 20 जनपद जिनमें मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर और कई जिले शामिल हैं, यहां पर किसी भी तरीके की कर्फ्यू में छूट मान्य नहीं होगी. क्योंकि यहां पर एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं.
प्रदेश कोरोना कर्फ्यू में एक जून सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट रहेगी, जबकि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा. इसके साथ ही इस शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक सप्ताहिक कर्फ्यू जारी रहेगा. प्रदेश में दुकान और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटों के लिए खुलेंगे.
प्रदेश के 55 जिलों को मिलेगी कोरोना कर्फ्यू में छूट
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से अब नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन में जिन जनपदों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम है, वहां पर बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा. इसके साथ ही शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी रहेगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश हैं. दुकानों पर मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर व्यवस्था को सुनिश्चित करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी. यही नियम खरीदारों के लिए भी लागू होगा.
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कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत प्रदेश के उन जिलों को इस कर्फ्यू में छूट मिलेगी, जहां एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम है. जिन 20 जिले में कोरोना की एक्टिव मामलों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी. इसके साथ ही जिन जिलों में एक्टिव केस की संख्या बीच में भी 600 से कम हो जाएगी, वहां पर कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने लगेगी. जिन जनपदों में छूट मिलेगी वहां पर बाजार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगे और रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा.
कोरोना कर्फ्यू को लेकर खास बातें
- कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कर्मचारी की अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यालय खुलेंगे. जिन 50 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति वाले कार्यालयों को रोटेशन पर बुलाया जाएगा, प्रत्येक कार्यालय में कोविड-19 की गाइडलाइन अनिवार्य होगी.
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग और अन्य गाइडलाइन के साथ खुलेंगे. निजी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना उनकी जिम्मेदारी होगी.
- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी. प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड डेस्क की स्थापना अनिवार्य.
- सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुलेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाएंगे.
- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रोडवेज बस में 2 गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जा सके.
- सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के साथ औद्योगिक इकाई एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा. इसमें थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जाएगी.
- स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे. माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार मिलेगी. बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी.
- बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे. अपने ग्राहकों के लिए वे कोरोना प्रोटोकोल का पालन जारी रखेंगे. बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं की प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है. वही, बैंक और वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर रोका नहीं जाएगा.
- रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त हाईवे या एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे व ठेले, खोमचे वालों को खोलने की अनुमति 2 गज की दूरी और मास्क के साथ होगी.
- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी.
- कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों या धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु की अनुमति होगी.
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस सब के साथ होगी कि वे निर्धारित सीट की क्षमता पर संचालन करें. स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी. वहीं, संचालन के दौरान चालक परिचालक को मास्क, ग्लब्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. यात्रियों को भी मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा.
- दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी. वहीं, दोपहिया वाहन वाले लोगों को हेलमेट, मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. तीन पहिया, ऑटो रिक्शा वाहन में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहनों में केवल 4 लोगों के बैठने की अनुमति होगी.
- अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजर का ध्यान रखते हुए बंद स्थान या ढकी हुए जगह में खोलने की अनुमति होगी. खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा.
- समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेगी.
- कृषि कार्य से संबंधित खाद, बीज और कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद और कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी.
- वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग और उद्यान विभाग की नर्सरी को खोलने की अनुमति होगी.
- राजस्व एवं चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खोले जाएंगे.
- बाढ़ की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे. इसके साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे.
- कोचिंग संस्थान, सिनेमाज, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल्स पूर्णता बंद रहेंगे.
- प्रदेश में समस्त सरकारी और निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खुलेंगे.
- शव यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
- बंद स्थान अथवा खुले स्थानों में एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति रहेगी.
- आयोजन समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.