लखनऊः उत्तर प्रदेश में वैसे तो पहले से ही मास्क लगाना अनिवार्य था, लेकिन अब यदि मास्क नहीं लगाया तो मौके पर ही आपसे जुर्माने की वसूली की जाएगी. पहली और दूसरी बार 100-100 रुपये तो तीसरी के बाद हर बार 500 रुपये जुर्माने की वसूली की जाएगी. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार को बताया कि सार्वजनिक स्थल पर जाने पर अपने मुंह और नाक को मास्क से, गमक्षा, रुमाल, दुपट्टे से ढककर ही जाएं. इससे आपसे कोई संक्रमित न हो और किसी से संक्रमण न होने पाए. ऐसे नहीं करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है.
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत अब प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर पहुंचता है तो उससे जुर्माने की वसूली की जाएगी. इसी प्रकार का जुर्माना सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी है. इसके लिए भी 100 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है.
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वहीं साथ ही दो पहिया वाहन पर अभी एक व्यक्ति को ही यात्रा करने की इजाजत है. दो व्यक्ति यात्रा करते पाए जाएंगे तो पहली बार में 250 रुपये दूसरी बार में 500 रुपये तथा तीसरी बार में 1000 रुपये और उसके बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है. अपवाद के रूप में शामिल किया गया है कि यदि कोई शख्स, जिसमें महिला भी शामिल है. मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता है तो उसे चालक की सुविधा मुहैया कराई जाए. इसके लिए भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से उसे अनुमति लेनी होगी.
कौन वसूलेगा जुर्माना
यह जुर्माना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों द्वारा ही वसूला जा सकेगा. इससे संक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी. साथ ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम से भी आठ हजार से ऊपर लोगों को फोन किया जा चुका है. जिस किसी को सहायता महसूस होती है तो उन्हें हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर फोन करना चाहिए. इस पर कॉल करके लोग विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.