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उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को धोखाधड़ी व कूटरचना के एक मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : May 22, 2020, 10:26 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को धोखाधड़ी व कूटरचना में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया. याची के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्नाव की एक अदालत का फर्जी आदेश की कॉपी बनवाई.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को धोखाधड़ी व कूटरचना में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया. याची के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्नाव की एक अदालत का फर्जी आदेश की कॉपी बनवाई.

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