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अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ हाईकोर्ट की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 22 अगस्त को

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के लखनऊ हाईकोर्ट ( lucknow high court) में मामले की सुनवाई टली. उनपर युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था.

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केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के हत्या के मामले की सुनवाई टली
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Published : Jul 20, 2022, 10:26 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को हत्या के एक मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर दिया है.

बुधवार को मामला सुनवाई के लिए आने पर न्यायालय को अवगत कराया गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री के अधिवक्ता कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. इस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई टाल दी. वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि मामले में मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया गया है. लिहाजा मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जल्द ही तिथि नियत की जाए.

यह भी पढ़ें-दर्दनाकः सड़क हादसे में दम तोड़ने से पहले महिला ने दिया बेटी को जन्म
उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विवेचना के बाद लखीमपुर खीरी की सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी. जिस अपील पर एक बार पूरी सुनवाई करने के उपरांत फैसला सुरक्षित किया गया था. लेकिन बाद में कुछ अन्य बिंदुओं पर सुनवाई का निर्देश देकर तिथि आगे बढ़ा दी गई थी.

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लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को हत्या के एक मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर दिया है.

बुधवार को मामला सुनवाई के लिए आने पर न्यायालय को अवगत कराया गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री के अधिवक्ता कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. इस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई टाल दी. वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि मामले में मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया गया है. लिहाजा मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जल्द ही तिथि नियत की जाए.

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उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विवेचना के बाद लखीमपुर खीरी की सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी. जिस अपील पर एक बार पूरी सुनवाई करने के उपरांत फैसला सुरक्षित किया गया था. लेकिन बाद में कुछ अन्य बिंदुओं पर सुनवाई का निर्देश देकर तिथि आगे बढ़ा दी गई थी.

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