लखनऊ: पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्रदेश के दो जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को निलंबित किया गया है. निलंबित डीपीआरओ में गाजीपुर जिले के अनिल कुमार सिंह व सुल्तानपुर जिले के कृष्ण कुमार सिंह हैं.
खास बातें-
- पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर की खरीद में भ्रष्टाचार.
- अनियमितता के आरोप में दो जिला पंचायत राज अधिकारी निलंबित.
दरअसल, शासन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को पल्स ऑक्सीमीटर एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदने के निर्देश दिए गए थे. शासन द्वारा इस संबंध में यह भी बताया गया था कि दोनों उपकरण बाजार में 2800 रुपये में उपलब्ध हैं. शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दोनों जिला पंचायत राज अधिकारियों ने पल्स ऑक्सीमीटर एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया. डीपीआरओ गाजीपुर ने उपकरणों के मूल्य का बिल 5800 रुपये और सुल्तानपुर के डीपीआरओ ने 9950 रुपये प्रस्तुत किया, जो कि शासन द्वारा बताए गए बाजार मूल्य 2800 रुपये से बहुत अधिक है.
गाजीपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह को निलंबन की अवधि के लिए उपनिदेशक पंचायत वाराणसी मंडल के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है. उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच अयोध्या मंडल के उपनिदेशक पंचायत करेंगे. वहीं सुल्तानपुर के डीपीआरओ कृष्ण कुमार सिंह को निलंबन के समय तक उपनिदेशक पंचायत अयोध्या मंडल के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है, जिनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए वाराणसी मंडल के उपनिदेशक पंचायत को नामित किया गया है.