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गैंगरेप के दोषियों को 20 साल की सजा, नशीला पदार्थ खिलाकर की थी हैवानियत - युवती से गैंगरेप

विशेष जज डॉक्टर अवनीश कुमार ने एक युवती से गैंगरेप करने वाले दोषियों अजय निषाद और रवि शुक्ला को बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर अलग-अलग 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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दोषियों को 20 साल की सजा
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Published : May 18, 2022, 10:19 PM IST

लखनऊः विशेष जज डॉक्टर अवनीश कुमार ने एक युवती से गैंगरेप करने वाले दोषियों अजय निषाद और रवि शुक्ला को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर अलग-अलग 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन के मुताबिक 12 सितंबर 2014 को इस मामले की एफआईआर पीड़ित ने थाना कैंट में दर्ज कराई थी.

सरकारी वकील दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित मां-बाप से झगड़ा कर घर से भागकर आई थी. वो स्टेशन के पास रहने लगी थी. अभियुक्तों ने पहले उससे सम्पर्क बढ़ाया और एक दिन उसे कोलड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद पीड़ित के बेसुध हो जाने पर उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया.

वहीं गांव की एक महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्या तिवारी ने दोषी बबलू को एक साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दो नवंबर 2008 को पीड़ित ने इस मामले की एफआईआर थाना निगोहां में दर्ज कराई थी. अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक पीड़ित अपने घर से शौच के लिए जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में मुजलिम ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी.

इसे भी पढ़ें- ज्ञानवापी मामले में अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैरवी को आगे आया...ये है तैयारी

उधर, पॉक्सो के विशेष जज राम बिलास प्रसाद ने सात साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त गुड्डू रावत को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक 22 नवंबर 2018 को इस मामले की एफआईआर बच्चे के पिता ने थाना कृष्णा नगर में दर्ज कराई थी.

लखनऊः विशेष जज डॉक्टर अवनीश कुमार ने एक युवती से गैंगरेप करने वाले दोषियों अजय निषाद और रवि शुक्ला को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर अलग-अलग 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन के मुताबिक 12 सितंबर 2014 को इस मामले की एफआईआर पीड़ित ने थाना कैंट में दर्ज कराई थी.

सरकारी वकील दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित मां-बाप से झगड़ा कर घर से भागकर आई थी. वो स्टेशन के पास रहने लगी थी. अभियुक्तों ने पहले उससे सम्पर्क बढ़ाया और एक दिन उसे कोलड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद पीड़ित के बेसुध हो जाने पर उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया.

वहीं गांव की एक महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्या तिवारी ने दोषी बबलू को एक साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दो नवंबर 2008 को पीड़ित ने इस मामले की एफआईआर थाना निगोहां में दर्ज कराई थी. अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक पीड़ित अपने घर से शौच के लिए जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में मुजलिम ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी.

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उधर, पॉक्सो के विशेष जज राम बिलास प्रसाद ने सात साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त गुड्डू रावत को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक 22 नवंबर 2018 को इस मामले की एफआईआर बच्चे के पिता ने थाना कृष्णा नगर में दर्ज कराई थी.

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