ETV Bharat / state

Lakhimpur Kheri Case: कल हो सकती है आशीष मिश्रा की रिहाई, बेल ऑर्डर में छूटी धाराओं को जोड़ने के आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के बेल आर्डर को सही करने के दिए आदेश हैं. न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल सुधार प्रार्थना-पत्र के बाद यह आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि सुनवाई के बाद बेल ऑर्डर में छूट गई आईपीसी की धारा 302 व 120 बी की धाराओं को जोड़ा जाए. 10 फरवरी को न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका की मंजूर की थी.

Tikuniya Case  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच  लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी  मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा  न्यायमूर्ति राजीव सिंह  आशीष मिश्रा की जमानत याचिका  लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी  लखीमपुर खीरी कांड  lucknow latest news  etv bharat up news  lucknow crime news
Tikuniya Case हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा न्यायमूर्ति राजीव सिंह आशीष मिश्रा की जमानत याचिका लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी लखीमपुर खीरी कांड lucknow latest news etv bharat up news lucknow crime news
author img

By

Published : Feb 14, 2022, 1:15 PM IST

Updated : Feb 14, 2022, 1:43 PM IST

लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली जमानत में दो धाराओं के नहीं लिखने से अटकी रिहाई अब किनारे हो गई है. उम्मीद है कि कल यानी मंगलवार को आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जेल से रिहाई मिल सकती है. बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में IPC की धारा 302 और 120बी को जोड़ने का आदेश दिया है. दरअसल, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लखीमपुर जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार यानी 10 फरवरी को जमानत दे दी थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद कहा गया कि आशीष मिश्रा के रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही लखीमपुर जेल से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. लेकिन आशीष मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए. वजह थी आशीष मिश्र के बेल आर्डर में दो धाराएं नहीं लिखी गई थीं.

लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा पर अपराध संख्या 219/21 पर एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने विवेचना के दौरान जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आईपीसी की धारा 147,148, 149,302, 307,326, 34, 427, व 120बी के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट थी. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा को जिन धाराओं में जमानत दी उसमें आईपीसी की 147 148, 149 307,326, 427/34 , 30 आर्म्स एक्ट, 177 एमवी एक्ट हैं. बेल ऑर्डर में धारा 302,120B नहीं लिखी थीं. जब तक रिहाई आदेश में 302 और 120 बी नहीं लिखा होगा तब तक जेलर आशीष मिश्रा को रिहा नहीं कर सकता है. नियम है कि आरोपी जिन-जिन धाराओं में जेल में बंद होगा उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही रिहाई होगी.

आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ
आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ

इसे भी पढ़ें - सीएम योगी बोले- अखिलेश यादव ही नहीं चाहते जेल से बाहर निकलें आजम खान

यही कारण है कि आशीष मिश्रा के अधिवक्ता को हाईकोर्ट में बेल आर्डर की करेक्शन एप्लीकेशन डालनी पड़ी. शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में करेक्शन एप्लीकेशन डाली गई थी. इसके बाद सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आशीष मिश्रा के बेल आर्डर मे आईपीसी 302 और 120 बी जोड़ दिए जाए.इस विषय में हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा के अधिवक्ता प्रभु रंजन त्रिपाठी ने बताया कि यह टाइपिंग की गलती थी, जिसको दूर कर लिया गया है. अब बेल ऑर्डर में दोनों धाराओं 302 और 120 बी को जोड़ने का आदेश दे दिया गया है. प्रभु रंजन त्रिपाठी ने आगे कहा कि अब लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां बेल बॉन्ड और जमानतदारों के कागजों को दाखिल किया जाएगा.

जिनका वेरिफिकेशन होगा और तब जिला जज रिहाई का आदेश जारी करेंगे. जिला जज से रिहाई का आदेश मिलने के बाद ही आशीष मिश्रा का रिहाई आदेश लखीमपुर खीरी जेल भेजा जाएगा, जहां से आशीष मिश्रा रिहा होगा. उम्मीद है इस पूरी कागजी कार्रवाई को पूरा होने में कल तक का वक्त लगे और कल ही शाम तक रिहा होने की बात कही जा रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली जमानत में दो धाराओं के नहीं लिखने से अटकी रिहाई अब किनारे हो गई है. उम्मीद है कि कल यानी मंगलवार को आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जेल से रिहाई मिल सकती है. बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में IPC की धारा 302 और 120बी को जोड़ने का आदेश दिया है. दरअसल, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लखीमपुर जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार यानी 10 फरवरी को जमानत दे दी थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद कहा गया कि आशीष मिश्रा के रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही लखीमपुर जेल से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. लेकिन आशीष मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए. वजह थी आशीष मिश्र के बेल आर्डर में दो धाराएं नहीं लिखी गई थीं.

लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा पर अपराध संख्या 219/21 पर एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने विवेचना के दौरान जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आईपीसी की धारा 147,148, 149,302, 307,326, 34, 427, व 120बी के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट थी. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा को जिन धाराओं में जमानत दी उसमें आईपीसी की 147 148, 149 307,326, 427/34 , 30 आर्म्स एक्ट, 177 एमवी एक्ट हैं. बेल ऑर्डर में धारा 302,120B नहीं लिखी थीं. जब तक रिहाई आदेश में 302 और 120 बी नहीं लिखा होगा तब तक जेलर आशीष मिश्रा को रिहा नहीं कर सकता है. नियम है कि आरोपी जिन-जिन धाराओं में जेल में बंद होगा उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही रिहाई होगी.

आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ
आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ

इसे भी पढ़ें - सीएम योगी बोले- अखिलेश यादव ही नहीं चाहते जेल से बाहर निकलें आजम खान

यही कारण है कि आशीष मिश्रा के अधिवक्ता को हाईकोर्ट में बेल आर्डर की करेक्शन एप्लीकेशन डालनी पड़ी. शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में करेक्शन एप्लीकेशन डाली गई थी. इसके बाद सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आशीष मिश्रा के बेल आर्डर मे आईपीसी 302 और 120 बी जोड़ दिए जाए.इस विषय में हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा के अधिवक्ता प्रभु रंजन त्रिपाठी ने बताया कि यह टाइपिंग की गलती थी, जिसको दूर कर लिया गया है. अब बेल ऑर्डर में दोनों धाराओं 302 और 120 बी को जोड़ने का आदेश दे दिया गया है. प्रभु रंजन त्रिपाठी ने आगे कहा कि अब लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां बेल बॉन्ड और जमानतदारों के कागजों को दाखिल किया जाएगा.

जिनका वेरिफिकेशन होगा और तब जिला जज रिहाई का आदेश जारी करेंगे. जिला जज से रिहाई का आदेश मिलने के बाद ही आशीष मिश्रा का रिहाई आदेश लखीमपुर खीरी जेल भेजा जाएगा, जहां से आशीष मिश्रा रिहा होगा. उम्मीद है इस पूरी कागजी कार्रवाई को पूरा होने में कल तक का वक्त लगे और कल ही शाम तक रिहा होने की बात कही जा रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated : Feb 14, 2022, 1:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.