लखनऊ: धन्नीपुर में पांच एकड़ जमीन पर होने वाले मस्जिद निर्माण के लिए अब मिलने वाले दान पर टैक्स नहीं लगेगा. केंद्र सरकार ने मस्जिद के निर्माण में दान देने वालों को टैक्स में छूट देने पर मुहर लगा दी है. मस्जिद निर्माण ट्रस्ट के सचिव ने ईटीवी भारत को बताया कि उनको ऑनलाइन यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है.
अब तक मिले 20 लाख से ज़्यादा का दान
इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने ईटीवी भारत से कहा, बिना किसी भी अभियान और अपील के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अबतक उनके ट्रस्ट को मस्जिद निर्माण के लिए 20 लाख रुपये से ज़्यादा का धन प्राप्त हो चुका है. लम्बे समय से आयकर कानून की धारा 80 (G) के तहत कर छूट के लिए आवेदन के बाद उन्हें आख़िरकार शुक्रवार को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है.
80 (G) टैक्स छूट प्रमाणपत्र मिलने पर ट्रस्ट के सदस्यों को अब बड़े फंड आने की उम्मीद जगी है. वहीं पिछले हफ्ते हुई ट्रस्ट की ऑनलाइन बैठक में सदस्यों ने प्रमाणपत्र नहीं जारी होने पर चिंता जताई थी. ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या निवासी कैप्टन अफ़ज़ाल का कहना था कि इसके कारण ट्रस्ट के लिए दान रुका हुआ है और यह हमारी परियोजना को शुरू करने में बाधा बन रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया था.
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