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अयोध्या मध्यस्थता मामले में रोजाना सुनवाई पर फैसला 2 अगस्त को : सुप्रीम कोर्ट - अयोध्या मामला

अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Jul 18, 2019, 8:29 AM IST

Updated : Jul 18, 2019, 6:29 PM IST

08:21 July 18

संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर मांगी थी रिपोर्ट

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अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

लखनऊ : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय और दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 2 अगस्त रोजाना सुनवाई पर फैसला आएगा. हालांकि पहले 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई की बात कही जा रही थी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है.

पीठ ने 11 जुलाई को कहा था कि रिपोर्ट 18 जुलाई को प्राप्त करना सुविधाजनक होगा उस दिन यह अदालत आगे के आदेश जारी करेगी. पीठ में न्यायमूर्ति एसएस बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं.

11 जुलाई को मांगी गई थी रिपोर्ट

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. उनका कहना था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही को खत्म करने का फैसला करती है, तो 25 जुलाई से रोजाना सर्वोच्च अदालत इस पर सुनवाई शुरू कर सकती है.

08:21 July 18

संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर मांगी थी रिपोर्ट

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अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

लखनऊ : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय और दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 2 अगस्त रोजाना सुनवाई पर फैसला आएगा. हालांकि पहले 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई की बात कही जा रही थी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है.

पीठ ने 11 जुलाई को कहा था कि रिपोर्ट 18 जुलाई को प्राप्त करना सुविधाजनक होगा उस दिन यह अदालत आगे के आदेश जारी करेगी. पीठ में न्यायमूर्ति एसएस बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं.

11 जुलाई को मांगी गई थी रिपोर्ट

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. उनका कहना था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही को खत्म करने का फैसला करती है, तो 25 जुलाई से रोजाना सर्वोच्च अदालत इस पर सुनवाई शुरू कर सकती है.

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अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

लखनऊ : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है। पीठ में न्यायमूर्ति एस एस बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने कहा था कि अदालत मध्यस्थता समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 18 जुलाई को उचित आदेश जारी करेगी। 


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Last Updated : Jul 18, 2019, 6:29 PM IST
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