लखनऊ : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय और दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 2 अगस्त रोजाना सुनवाई पर फैसला आएगा. हालांकि पहले 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई की बात कही जा रही थी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मध्यस्थता मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करने का फैसला करती है तो रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है.
पीठ ने 11 जुलाई को कहा था कि रिपोर्ट 18 जुलाई को प्राप्त करना सुविधाजनक होगा उस दिन यह अदालत आगे के आदेश जारी करेगी. पीठ में न्यायमूर्ति एसएस बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं.
11 जुलाई को मांगी गई थी रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी. उनका कहना था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही को खत्म करने का फैसला करती है, तो 25 जुलाई से रोजाना सर्वोच्च अदालत इस पर सुनवाई शुरू कर सकती है.