लखनऊ: राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने 2 मई को होने वाले पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे. जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे. जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि होने पर उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतगणना हाल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराई जाए. सेनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए ताकि सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सेनेटाइज कर ही मतगणना हाल मे प्रवेश की अनुमति दी जाए. किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.
कोविड-19 दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के लिए कोविड-19 हेतु दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए दिए हैं. उन्होंने कहा कि हर-हालत में विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रत्याशी और समर्थक को विजय जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर किसी हालत में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाए. उन्होेंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर ही परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश कराया जाए.
राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए गए निर्देशों में कहा है कि मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करानी होगी. उन्होंने कहा है कि मतगणना कक्ष या हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं पंखों का प्रबंध राज्य आपदा प्रबंध के प्रोटोकॉल के अनुसार अवश्य कराया जाए. उन्होंने मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर भी विसंक्रमित (जीवाणु रहित) कराने के निर्देश दिए हैं.
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