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जल निगम भर्ती घोटाला: आजम खां को सीबीआई की विशेष अदालत ने किया तलब

जल निगम भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सपा सांसद आजम खां को तलब किया है. कोर्ट ने सीतापुर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई को आजम खां को इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

सपा सांसद आजम खां
सपा सांसद आजम खां
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Published : Jul 16, 2021, 9:47 PM IST

लखनऊ: सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने जल निगम में हुए भर्ती घोटाले के मामले में दाखिल आरोप पत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया है. कोर्ट ने जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन व इस मामले में अभियुक्त सपा सांसद आजम खां को हाजिर होने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने सीतापुर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह 19 जुलाई को सुबह 11 बजे आजम खां को इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

वहीं कोर्ट ने आजम खां के अलावा इस मामले के अभियुक्त गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी, रोमन फर्नाडीज व कुलदीप सिंह नेगी के विरुद्ध भी समन जारी करने का आदेश दिया है. विशेष अदालत ने आजम खां व गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471 सपठित धारा 120 बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया है, जबकि शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471, 120 बी के साथ ही आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया है.

इसे भी पढ़ें:- मुख्तार एंबुलेंस मामले में वांछित 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल 2018 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक अटल बिहारी ने लखनऊ के एसआईटी थाने में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान एसआईटी ने आजम खां समेत उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी जारी है.

लखनऊ: सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने जल निगम में हुए भर्ती घोटाले के मामले में दाखिल आरोप पत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया है. कोर्ट ने जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन व इस मामले में अभियुक्त सपा सांसद आजम खां को हाजिर होने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने सीतापुर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह 19 जुलाई को सुबह 11 बजे आजम खां को इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

वहीं कोर्ट ने आजम खां के अलावा इस मामले के अभियुक्त गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी, रोमन फर्नाडीज व कुलदीप सिंह नेगी के विरुद्ध भी समन जारी करने का आदेश दिया है. विशेष अदालत ने आजम खां व गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471 सपठित धारा 120 बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया है, जबकि शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471, 120 बी के साथ ही आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया है.

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उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल 2018 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक अटल बिहारी ने लखनऊ के एसआईटी थाने में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान एसआईटी ने आजम खां समेत उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी जारी है.

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