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मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास, हत्या की वजह जान रह जाएंगे हैरान

जौनपुर में मां के हत्यारे बेटे को अब पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी. यहां कोर्ट ने मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जौनपुर कोर्ट
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Published : Sep 30, 2021, 9:47 PM IST

जौनपुर: जौनपुर की कोर्ट ने बेटे द्वारा मां की हत्या कर शव को कमरे में दफन करने के मामले में निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने बेटे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आपको बता दें कि 18 अप्रैल 2020 में शराब के लिए पैसे मांगने पर मां बेटे में विवाद हो गया था. बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

नेवढ़िया थाना के मधुपुर गांव में 18 अप्रैल 2020 को पैसे के विवाद में बेटे ने मां की हत्या कर दी थी. बेटे लालचंद्र पाल में शराब पीने के लिए मां से पैसे मांगे थे. मां ने पैसे देने से मना कर दिया. इसी बात से खुन्नस खाए बेटे ने गला दबाकर मां की हत्या कर दी थी. घटना की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेटे ने हत्या करने के बाद मां के शव को कमरे में ही दफन कर दिया. जिस खटिया पर वह सोता था, उसी के नीचे जमीन खोदकर उसने लाश को दफन कर दिया था.


घटना की जानकारी तब हुई जब अगल-बगल के लोगों को बगेसरा देवी दिखाई नहीं दी. 18 अप्रैल की शाम को एक बार पुत्र और मां के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमे पड़ोसी ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करवा दिया था. लोगों का अनुमान था कि झगड़ा होने के बाद शायद वह अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली गई होंगी. घर के अंदर लोगों को जब यह सूचना लगी तो उन लोगों ने भी रिश्तेदारी में पता लगाना शुरू किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला.


इस दौरान घर के अन्य सदस्य मां की तलाश में घर आ गए. घर का कमरा बाहर से बंद था और दुर्गंध आ रही थी. शुरुआती पूछताछ में बेटे लालचंद ने नकार दिया. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि शराब के लिए पैसे न मिलने पर उसने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़ें-अंधविश्वास: झाड़ फूंक में गई मासूम बच्चे की जान



जौनपुर कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त लाल चंद्रपाल को दोषी पाया है. कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

जौनपुर: जौनपुर की कोर्ट ने बेटे द्वारा मां की हत्या कर शव को कमरे में दफन करने के मामले में निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने बेटे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आपको बता दें कि 18 अप्रैल 2020 में शराब के लिए पैसे मांगने पर मां बेटे में विवाद हो गया था. बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

नेवढ़िया थाना के मधुपुर गांव में 18 अप्रैल 2020 को पैसे के विवाद में बेटे ने मां की हत्या कर दी थी. बेटे लालचंद्र पाल में शराब पीने के लिए मां से पैसे मांगे थे. मां ने पैसे देने से मना कर दिया. इसी बात से खुन्नस खाए बेटे ने गला दबाकर मां की हत्या कर दी थी. घटना की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेटे ने हत्या करने के बाद मां के शव को कमरे में ही दफन कर दिया. जिस खटिया पर वह सोता था, उसी के नीचे जमीन खोदकर उसने लाश को दफन कर दिया था.


घटना की जानकारी तब हुई जब अगल-बगल के लोगों को बगेसरा देवी दिखाई नहीं दी. 18 अप्रैल की शाम को एक बार पुत्र और मां के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमे पड़ोसी ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करवा दिया था. लोगों का अनुमान था कि झगड़ा होने के बाद शायद वह अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली गई होंगी. घर के अंदर लोगों को जब यह सूचना लगी तो उन लोगों ने भी रिश्तेदारी में पता लगाना शुरू किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला.


इस दौरान घर के अन्य सदस्य मां की तलाश में घर आ गए. घर का कमरा बाहर से बंद था और दुर्गंध आ रही थी. शुरुआती पूछताछ में बेटे लालचंद ने नकार दिया. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि शराब के लिए पैसे न मिलने पर उसने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

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जौनपुर कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त लाल चंद्रपाल को दोषी पाया है. कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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