लखनऊः केंद्र की मोदी सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को थामने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन-4 की घोषणा की थी. ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी 21 मई से लॉकडाउन-4 की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा. जिला प्रशासन ने गुरुवार से सभी दुकानों को अल्टरनेट दिन पर खोलने की परमिशन दी है.
जिला प्रशासन ने दी इजाजत
जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में शहर की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है. परमिशन में कहा गया है 1 दिन सड़क के एक तरफ और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी. वहीं मिठाई और सैलून को भी सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.
बुधवार को कराया गया सैनिटाइज
बुधवार को जिला प्रशासन ने शहर के पॉश मार्केट हजरतगंज में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया. हर एक दुकान को सैनिटाइज किया गया. डीएम अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को व्यापार मंडल की बैठक करते हुए निर्देश दिया था कि सभी दुकानों को खोलने से पहले सैनिटाइज करना आवश्यक है.
गाइडलाइंस का पालन करना होगा अनिवार्य
शहर के सभी दुकानदारों को लॉकडाउन-4 की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा. सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है. वहीं दुकान खोलने के तुरंत बाद और शाम को बंद करने से पहले भी सैनिटाइज करना जरूरी है.
सैलून पर सख्त हैं नियम
जिला प्रशासन ने सैलून पर अपनी नजरें कड़ी की हैं. निर्देश देते हुए कहा गया है सैलून में एक बार में एक ही ग्राहक प्रवेश करेगा. इसके साथ-साथ नाई को हेड कवर, मास्क, ग्लव्स, शू कवर पहनने होंगे. वहीं आने वाले ग्राहकों का डाटा भी दर्ज करना अनिवार्य होगा.