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आगामी त्योहार और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू

आगामी त्योहार और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर लखनऊ में धारा 144 लागू (Section 144 imposed in Lucknow) की गयी है. इसको लेकर लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किये हैं.

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लखनऊ में धारा 144 लागू Section 144 imposed in Lucknow festivals and political activities in Lucknow लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 4, 2023, 8:14 AM IST

लखनऊ: आगामी त्योहार व राजनीतिक गतिविधियों (Festivals and political activities in Lucknow) को ध्यान में रखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है. लखनऊ जॉइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने पत्र जारी कर धारा 144 लागू की है. पत्र के अनुसार धारा 144 आगामी 30 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी. आगामी त्यौहार व राजनीतिक गतिविधियों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न पैदा हो व कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से या निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस कमिश्नर ने जारी किया पत्र: आगामी त्योहार व राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जॉइन पुलिस कमिश्नर की ओर से पत्र जारी किया गया है. पत्र में लिखा गया है कि दिनांक 6 और 7 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 6 सितंबर 2023 को चेहल्लुम, दिनांक 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा, दिनांक 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी व ईद मिलाद (बारावफात), दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जयंती, दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को महाराजा अग्रसेन जयंती, दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को महाअष्टमी, दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी, दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी (दशहरा) तथा दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को महर्षि वाल्मीकि जयंती आदि पर कार्यक्रम होंगे.

साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएंगी. वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शन कारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसके चलते उपेंद्र कुमार अग्रवाल संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने लखनऊ में धारा-144 का लागू (Section 144 imposed in Lucknow) की है.

30 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा 144: यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा. इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.

आदेश का प्रचार करने के निर्देश: धारा 144 लागू करने का आदेश जारी करने के साथ ही जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने इस आदेश का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं. अपने पत्र में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जाएगा.

लखनऊ: आगामी त्योहार व राजनीतिक गतिविधियों (Festivals and political activities in Lucknow) को ध्यान में रखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है. लखनऊ जॉइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने पत्र जारी कर धारा 144 लागू की है. पत्र के अनुसार धारा 144 आगामी 30 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी. आगामी त्यौहार व राजनीतिक गतिविधियों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न पैदा हो व कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से या निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस कमिश्नर ने जारी किया पत्र: आगामी त्योहार व राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जॉइन पुलिस कमिश्नर की ओर से पत्र जारी किया गया है. पत्र में लिखा गया है कि दिनांक 6 और 7 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 6 सितंबर 2023 को चेहल्लुम, दिनांक 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा, दिनांक 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी व ईद मिलाद (बारावफात), दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जयंती, दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को महाराजा अग्रसेन जयंती, दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को महाअष्टमी, दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी, दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी (दशहरा) तथा दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को महर्षि वाल्मीकि जयंती आदि पर कार्यक्रम होंगे.

साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएंगी. वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शन कारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसके चलते उपेंद्र कुमार अग्रवाल संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने लखनऊ में धारा-144 का लागू (Section 144 imposed in Lucknow) की है.

30 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा 144: यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा. इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.

आदेश का प्रचार करने के निर्देश: धारा 144 लागू करने का आदेश जारी करने के साथ ही जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने इस आदेश का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं. अपने पत्र में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जाएगा.

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