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अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जमीन बेचने की अनुमति अब ऑनलाइन मिलेगी, राजस्व परिषद ने शुरू की यह नई सुविधा

यूपी में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों को जमीन बेचने की अनुमति ऑनलाइन दी जाएगी. परिषद की तरफ से https.//board.up nic.in पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 18, 2023, 1:44 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों को जमीन बेचने की अनुमति अब ऑफलाइन माध्यम के साथ-साथ ऑनलाइन भी दिए जाने की सुविधा मिलेगी. उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों की जमीन बेचने के लिए अनुमति देने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है. परिषद की तरफ से https.//board.up nic.in पर जाकर जमीन बेचने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. राजस्व परिषद ने इसके साथ ही तय सीमा में खरीदी गई जमीनों को विनियमित करने की अनुमति देने की सुविधा भी ऑनलाइन दी है.

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने निर्देश दिए
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने निर्देश दिए


निर्धारित की गई समय सीमा : उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव एवं कमिश्नर मनीषा त्रिघाटिया ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों की जमीन बेचने के लिए ऑफलाइन अनुमति देने की व्यवस्था शुरू करने की दिशा निर्देश दिए हैं. इसको लेकर राजस्व परिषद की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया है. शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार, जिलाधिकारी की तरफ से अनुसूचित जाति के भूमिहार को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने जमीन के बंधक बनाने की व्यवस्था की गई है. यह अनुमति 35 दिनों में देने की समय सीमा निर्धारित की गई है. राजस्व परिषद की सचिव ने जारी शासनादेश में कहा है कि निर्धारित समय सीमा 45 दिन में अनुमति देने में देरी होने से इस वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसी जमीनों के संबंध में आने वाले मामलों के निस्तारण के लिए अब राजस्व परिषद के स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह व्यवस्था शुरू कराई जा रही है.

मोबाइल से आवेदन पर करना होगा यह काम : जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर करेंगे तो उन्हें अनुमति मिलेगी. जिलाधिकारी अपने स्तर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों को जमीन बेचने की अनुमति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे. ऑनलाइन माध्यम से ही जिलाधिकारी जमीन बेचने की अनुमति प्रदान करेंगे. दी गई सुविधा के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की तरफ से मोबाइल से आवेदन करना चाहता है तो उसे नंबर को पहले वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा. वेबसाइट के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद उप जिलाधिकारी आवेदन की जांच पड़ताल करके अनुमति के लिए जिलाधिकारी को आगे बढ़ाएंगे. जांच के लिए तहसीलदार व नायब तहसीलदार नामित करेंगे और इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने के लिए ऑनलाइन अनुमति मिलने की सुविधा मिल सकेगी.

यह भी पढ़ें : राजस्व परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर अब तक नहीं हुई तैनाती, उठ रहे सवाल

यह भी पढ़ें : बस्ती जिला बनेगा वशिष्ठ नगर, जिलाधिकारी ने शासन को भेजा प्रस्ताव

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों को जमीन बेचने की अनुमति अब ऑफलाइन माध्यम के साथ-साथ ऑनलाइन भी दिए जाने की सुविधा मिलेगी. उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों की जमीन बेचने के लिए अनुमति देने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है. परिषद की तरफ से https.//board.up nic.in पर जाकर जमीन बेचने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. राजस्व परिषद ने इसके साथ ही तय सीमा में खरीदी गई जमीनों को विनियमित करने की अनुमति देने की सुविधा भी ऑनलाइन दी है.

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने निर्देश दिए
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने निर्देश दिए


निर्धारित की गई समय सीमा : उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव एवं कमिश्नर मनीषा त्रिघाटिया ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों की जमीन बेचने के लिए ऑफलाइन अनुमति देने की व्यवस्था शुरू करने की दिशा निर्देश दिए हैं. इसको लेकर राजस्व परिषद की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया है. शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार, जिलाधिकारी की तरफ से अनुसूचित जाति के भूमिहार को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने जमीन के बंधक बनाने की व्यवस्था की गई है. यह अनुमति 35 दिनों में देने की समय सीमा निर्धारित की गई है. राजस्व परिषद की सचिव ने जारी शासनादेश में कहा है कि निर्धारित समय सीमा 45 दिन में अनुमति देने में देरी होने से इस वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसी जमीनों के संबंध में आने वाले मामलों के निस्तारण के लिए अब राजस्व परिषद के स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह व्यवस्था शुरू कराई जा रही है.

मोबाइल से आवेदन पर करना होगा यह काम : जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर करेंगे तो उन्हें अनुमति मिलेगी. जिलाधिकारी अपने स्तर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों को जमीन बेचने की अनुमति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे. ऑनलाइन माध्यम से ही जिलाधिकारी जमीन बेचने की अनुमति प्रदान करेंगे. दी गई सुविधा के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की तरफ से मोबाइल से आवेदन करना चाहता है तो उसे नंबर को पहले वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा. वेबसाइट के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद उप जिलाधिकारी आवेदन की जांच पड़ताल करके अनुमति के लिए जिलाधिकारी को आगे बढ़ाएंगे. जांच के लिए तहसीलदार व नायब तहसीलदार नामित करेंगे और इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने के लिए ऑनलाइन अनुमति मिलने की सुविधा मिल सकेगी.

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