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कोरोना मरीजों के भर्ती के नियम जारी, 30 फीसद बेड पर अस्पताल सीधे ले सकेंगे मरीज - लखनऊ की ताजा खबर

चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय कर दिया गया है.

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कोरोना मरीजों के भर्ती के नियम जारी, 30 फीसद बेड पर अस्पताल सीधे ले सकेंगे मरीज
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Published : Jan 13, 2022, 10:57 PM IST

लखनऊ : कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं. ऐसे में अस्पतालों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कोविड मरीजों को भर्ती करने की नई गाइड लाइन जारी की गई है. इसमें कोविड अस्पताल 30 फीसद मरीज डायरेक्ट भर्ती कर सकेंगे. वहीं, शेष कोविड कमांड सेंटर से बेड अलॉट होंगे.

चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय कर दिया गया है.

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कोरोना मरीजों के भर्ती के नियम जारी, 30 फीसद बेड पर अस्पताल सीधे ले सकेंगे मरीज

वहीं, भर्ती के नियमों में थोड़ा फेरबदल किया गया है. इसमें 30 फीसद बिस्तरों पर अस्पताल प्रशासन खुद मरीजों की भर्ती कर सकेंगे. शेष 70 फीसद बेड पर कमांड सेंटर से रेफर मरीजों की भर्ती होगी.

यह भी पढ़ें : धर्म सिंह सैनी बोले- प्रतिदिन एक मंत्री और विधायक का भाजपा से होगा इस्तीफा, स्वामी प्रसाद हमारे नेता

निजी अस्पतालों में 10 फीसद बेड रिजर्व

निजी चिकित्सालयों को 90 फीसद सीधे भर्ती करने की राहत दी गई है. वहीं, 10 फीसद बेड पर ही कमांड सेंटर मरीज भेज सकेगा. मरीजों को फोन द्वारा सूचना देना और अस्पताल पहुंचाने के लिए निशुल्क एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी.

यह भी दिए गए निर्देश

- प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे अस्पताल में रिक्त बेडों की संख्या, श्रेणीवार अस्पताल के बाहर व कमांड सेंटर के पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा.

- इसके अलावा मेडिकल कॉलेज व कमांड सेंटर में समन्वय स्थापित करने के लिए रोटेशन के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी.

- सभी अस्पतालों के लिए जिला प्रशासन का एक अधिकारी भी बतौर नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग करेगा.

- जो अस्पताल निर्धारित दरों से ज्यादा शुल्क लेगा, उसके खिलाफ महामारी एक्ट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

लखनऊ : कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं. ऐसे में अस्पतालों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कोविड मरीजों को भर्ती करने की नई गाइड लाइन जारी की गई है. इसमें कोविड अस्पताल 30 फीसद मरीज डायरेक्ट भर्ती कर सकेंगे. वहीं, शेष कोविड कमांड सेंटर से बेड अलॉट होंगे.

चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय कर दिया गया है.

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कोरोना मरीजों के भर्ती के नियम जारी, 30 फीसद बेड पर अस्पताल सीधे ले सकेंगे मरीज

वहीं, भर्ती के नियमों में थोड़ा फेरबदल किया गया है. इसमें 30 फीसद बिस्तरों पर अस्पताल प्रशासन खुद मरीजों की भर्ती कर सकेंगे. शेष 70 फीसद बेड पर कमांड सेंटर से रेफर मरीजों की भर्ती होगी.

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निजी अस्पतालों में 10 फीसद बेड रिजर्व

निजी चिकित्सालयों को 90 फीसद सीधे भर्ती करने की राहत दी गई है. वहीं, 10 फीसद बेड पर ही कमांड सेंटर मरीज भेज सकेगा. मरीजों को फोन द्वारा सूचना देना और अस्पताल पहुंचाने के लिए निशुल्क एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी.

यह भी दिए गए निर्देश

- प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे अस्पताल में रिक्त बेडों की संख्या, श्रेणीवार अस्पताल के बाहर व कमांड सेंटर के पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा.

- इसके अलावा मेडिकल कॉलेज व कमांड सेंटर में समन्वय स्थापित करने के लिए रोटेशन के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी.

- सभी अस्पतालों के लिए जिला प्रशासन का एक अधिकारी भी बतौर नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग करेगा.

- जो अस्पताल निर्धारित दरों से ज्यादा शुल्क लेगा, उसके खिलाफ महामारी एक्ट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

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