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लखनऊ में नो एंट्री का संशोधित आदेश : 6 घंटे प्रतिबंधित रहेंगे पेट्रोल, डीजल व गैस सप्लाई करने वाले वाहन

राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए यातायात पुलिस तमाम तरह के प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में बीते दिनों पाॅयलट प्रोजेक्ट के तौर पर नो इंट्री संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे. अब फिर से संशोधित आदेश जारी किया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 9, 2023, 10:17 AM IST

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में डीजल, पेट्रोल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहनों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत सुबह 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक व शाम को 5 बजे से 8 बजे तक डीजल, पेट्रोल व गैस को सप्लाई करने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. जिसके चलते अब 24 घंटे में 6 घंटे यह वाहन राजधानी लखनऊ की सड़कों पर संचालन नहीं कर सकेंगे. लखनऊ पुलिस की ओर से राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक ने इस संदर्भ में जानकारी दी है.



पहले जारी आदेश में परिवर्तन : तमाम प्रयासों के बावजूद भी राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने में कामयाबी नहीं मिल रही है. इसको लेकर लखनऊ पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जाए. इसको लेकर पिछले दिनों डीसीपी ट्रैफिक की ओर से पेट्रोल डीजल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहनों को लेकर एक निर्देश जारी किया गया था. इस आदेश के तहत राजधानी लखनऊ में सुबह 6 बजे से शाम को 11 तक पेट्रोल डीजल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था. जिसके बाद बड़ी संख्या में पेट्रोल डीजल व गैस के डीलर व एजेंसियों ने पुलिस से मिलकर अपना पक्ष रखा था. जिसके बाद 1 दिसंबर 2023 को जारी किए गए आदेश में संशोधन किया गया है.



डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि राजधानी लखनऊ में पीक अवर्स में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. ऐसे में जाम की समस्या से आम जनता को निजात दिलाया जाए. इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है. नए आदेश के तहत दिन में सिर्फ 6 घंटे तक डीजल पेट्रोल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बदले नो एंट्री के नियम, शहीद पथ पर सभी तरह के कॉमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में डीजल, पेट्रोल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहनों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत सुबह 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक व शाम को 5 बजे से 8 बजे तक डीजल, पेट्रोल व गैस को सप्लाई करने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. जिसके चलते अब 24 घंटे में 6 घंटे यह वाहन राजधानी लखनऊ की सड़कों पर संचालन नहीं कर सकेंगे. लखनऊ पुलिस की ओर से राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक ने इस संदर्भ में जानकारी दी है.



पहले जारी आदेश में परिवर्तन : तमाम प्रयासों के बावजूद भी राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने में कामयाबी नहीं मिल रही है. इसको लेकर लखनऊ पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जाए. इसको लेकर पिछले दिनों डीसीपी ट्रैफिक की ओर से पेट्रोल डीजल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहनों को लेकर एक निर्देश जारी किया गया था. इस आदेश के तहत राजधानी लखनऊ में सुबह 6 बजे से शाम को 11 तक पेट्रोल डीजल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था. जिसके बाद बड़ी संख्या में पेट्रोल डीजल व गैस के डीलर व एजेंसियों ने पुलिस से मिलकर अपना पक्ष रखा था. जिसके बाद 1 दिसंबर 2023 को जारी किए गए आदेश में संशोधन किया गया है.



डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि राजधानी लखनऊ में पीक अवर्स में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. ऐसे में जाम की समस्या से आम जनता को निजात दिलाया जाए. इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है. नए आदेश के तहत दिन में सिर्फ 6 घंटे तक डीजल पेट्रोल व गैस की सप्लाई करने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

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