लखनऊ : नगर विकास विभाग की ओर से सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में 17 महापौर पद के अलावा प्रदेश भर के नगर पालिका और नगर पंचायत चेयरपर्सन और चेयरमैन पद पर आरक्षण व्यवस्था को घोषित कर दिया गया. उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 9 सीटें आरक्षित और 8 अनारक्षित होंगी. करीब 5 साल बाद लखनऊ और कानपुर के महापौर पद को इस बार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 79 सीट अनारक्षित और 121 सीटें आरक्षित होंगी. नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 में से 217 सीटें अनारक्षित होगी नगर पंचायत अध्यक्ष की 328 सीटें आरक्षित होंगी.
महापौर पद के आरक्षण में आगरा नगर निगम अनुसूचित जाति महिला, झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति, मथुरा वृंदावन नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला, अलीगढ़ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला, मेरठ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग, अयोध्या नगर निगम महिला, सहारनपुर नगर निगम महिला, मुरादाबाद नगर निगम महिला, फिरोजाबाद नगर निगम सामान्य, गाजियाबाद नगर निगम सामान्य, लखनऊ नगर निगम सामान्य, कानपुर नगर निगम सामान्य और गोरखपुर नगर निगम सामान्य वर्ग के लिए होगा.
प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने लोक भवन (State Urban Development Minister inaugurated the Lok Bhawan) में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद महराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार तथा जनपद बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन / सीमा विस्तार के संबंध में प्रकरण क्रमश: मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत उक्त निकायों में अध्यक्ष एवं कक्षों/वार्डों के पदों के आरक्षण की घोषणा को स्थगित रखा गया है. इस संबंध में 14 तारीख तक लोग अपने अपने जिला अधिकारी को आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं. वर्तमान में कुल 762 नगरीय निकायों में कुल 13965 वार्ड हैं. वर्तमान में कुल 762 नगरीय निकायों में से 760 में निर्वाचन के प्रयोजनार्थ महापौर एवं अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचनायें निर्गत कर 07 दिनों का अवसर प्रदान करते हुए आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित की जा रही है.
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