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यूपी पंचायत चुनाव: प्रत्याशियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने से मिली राहत

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट (अदेय प्रमाण पत्र) बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पंचायतीराज विभाग ने बकायेदारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करा दी है. जिन उम्मीदवारों का नाम बकायेदारों की सूची में दर्ज नहीं है, वह वेबसाइट से सूची डाउनलोड करके नामांकन पत्र के साथ संलग्न करेंगे. यदि सूची में नाम है तो वह बकाया राशि जमा कर रसीद लगाएंगे.

यूपी पंचायत चुनाव
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Published : Apr 14, 2021, 3:06 PM IST

लखनऊ: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पंचायती राज विभाग ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में बड़ी राहत दी है. अभी तक नामांकन के समय उम्मीदवारों को विभाग की तरफ से नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने की बाध्यता थी.

दरअसल, पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर धन उगाही की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शासन ने यह शासनादेश जारी किया है. अब इसको लेकर लोगों को राहत मिलेगी. पंचायती राज विभाग ने बकायेदारों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. सूची देखकर पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का अदेय प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनाने का काम करेंगे.

अब सिर्फ डिफॉल्टर लोगों को देना होगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट
अब सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिनका कुछ न कुछ बकाया संबंधित पंचायतों में है. सिर्फ इन पंचायतों में जिन लोगों का बकाया है और वह लोग डिफाल्टर हैं, सिर्फ उन्हें ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने की बाध्यता रहेगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है शासनादेश
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए बाकायदा बकायेदारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करा दी है. शासनादेश के मुताबिक जिन लोगों का पंचायतों में बकाया है और वह लोग बकायेदार हैं तो सूची देखकर पैसा जमा करें और फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं.

नामांकन पत्र में लगानी होगी नो ड्यूज की रसीद
चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र में बकाया राशि जमा करके रसीद लगाई जाएगी. इसमें जो लोग बकायेदार नहीं हैं, उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है. इसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजा गया है कि सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इसमें शामिल न किया जाए. जिन लोगों का बकाया है और वह लोग विभाग की सूची में शामिल हैं, सिर्फ उनसे ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट की रसीद ली जाए.

इसे भी पढ़ें:- सीएम योगी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव

ब्लॉक व जिला पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाए सूची
इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के बकायेदारों की तैयार की गई सूची को रिटर्निंग अफसर के साथ ही असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर को पूरी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इस सूची को सार्वजनिक स्थान खासकर ब्लॉक व जिला पंचायत कार्यालय व जिला निर्वाचन कार्यालय पर चस्पा करना होगा, जिससे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति संबंधित जानकारी हासिल करते हुए पैसा जमा करें और अदेयता प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज प्राप्त कर सकें.

इतने हैं डिफॉल्टर
पंचायती राज विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार जिला पंचायत के 3,17,457 लोगों का बकाया है. इसी प्रकार 1,158 लोग क्षेत्र पंचायत के स्तर पर डिफॉल्टर हैं. इसके साथ ही ग्राम पंचायत में 18,767 लोग डिफॉल्टर पाए गए हैं.

लखनऊ: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पंचायती राज विभाग ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में बड़ी राहत दी है. अभी तक नामांकन के समय उम्मीदवारों को विभाग की तरफ से नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने की बाध्यता थी.

दरअसल, पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर धन उगाही की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शासन ने यह शासनादेश जारी किया है. अब इसको लेकर लोगों को राहत मिलेगी. पंचायती राज विभाग ने बकायेदारों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. सूची देखकर पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का अदेय प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनाने का काम करेंगे.

अब सिर्फ डिफॉल्टर लोगों को देना होगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट
अब सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिनका कुछ न कुछ बकाया संबंधित पंचायतों में है. सिर्फ इन पंचायतों में जिन लोगों का बकाया है और वह लोग डिफाल्टर हैं, सिर्फ उन्हें ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने की बाध्यता रहेगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है शासनादेश
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए बाकायदा बकायेदारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करा दी है. शासनादेश के मुताबिक जिन लोगों का पंचायतों में बकाया है और वह लोग बकायेदार हैं तो सूची देखकर पैसा जमा करें और फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं.

नामांकन पत्र में लगानी होगी नो ड्यूज की रसीद
चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र में बकाया राशि जमा करके रसीद लगाई जाएगी. इसमें जो लोग बकायेदार नहीं हैं, उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है. इसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजा गया है कि सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इसमें शामिल न किया जाए. जिन लोगों का बकाया है और वह लोग विभाग की सूची में शामिल हैं, सिर्फ उनसे ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट की रसीद ली जाए.

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ब्लॉक व जिला पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाए सूची
इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के बकायेदारों की तैयार की गई सूची को रिटर्निंग अफसर के साथ ही असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर को पूरी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इस सूची को सार्वजनिक स्थान खासकर ब्लॉक व जिला पंचायत कार्यालय व जिला निर्वाचन कार्यालय पर चस्पा करना होगा, जिससे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति संबंधित जानकारी हासिल करते हुए पैसा जमा करें और अदेयता प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज प्राप्त कर सकें.

इतने हैं डिफॉल्टर
पंचायती राज विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार जिला पंचायत के 3,17,457 लोगों का बकाया है. इसी प्रकार 1,158 लोग क्षेत्र पंचायत के स्तर पर डिफॉल्टर हैं. इसके साथ ही ग्राम पंचायत में 18,767 लोग डिफॉल्टर पाए गए हैं.

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