लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम पंचायत अधिकारी के 1,468 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने जा रहा है. इसके लिए आयोग 23 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई है. शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 19 जून है. आयोग की ओर से निकाले गए 1468 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 849 पद, अनुसूचित जाति के लिए 356 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 139 पद व ईडब्ल्यूएस के लिए 117 पद आरक्षित किए गए हैं. आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि पंचायती राज विभाग के अधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के खाली पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को विज्ञापन जारी किया गया है. इसके लिए आवेदन मांगे हैं. आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी) 2022 पास करने वाले अभ्यर्थी ही इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे. पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक पाने वाले मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे. सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली के मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा एनआईईएलआईटी द्वारा कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है. इसके अलावा आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए. अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.
आयोग में ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा है. सभी वर्ग, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 25 रुपये देना होगा. वहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मूल श्रेणी के आधार पर तय शुल्क 25 रुपये ही देना होगा. मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क बाद में लिया जाएगा.
ईडब्ल्यूएस की पात्रता स्थिति साफ की गई
सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के आवेदन करने वालों की तय तिथि के आधार पर प्रमाण पत्र होने पर ही लाभ दिया जाएगा. आवेदन करने से पहले 1 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 के बीच के प्रमाण पत्र बना होना चाहिए. यह प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर बना हो. जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मान्य होगा.
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