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पांच साल की मासूम के दुराचारी को बीस साल की सजा, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

पांच साल की बच्ची के साथ दुराचार (rape with five year old girl) करने के आरोपी सनी कश्यप को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 19 अगस्त 2019 को शाम छह बजे वादी की लड़की को अभियुक्त अपने रहने वाले कमरे में ले गया था.

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Published : Nov 30, 2022, 11:03 PM IST

लखनऊ : पांच साल की बच्ची के साथ दुराचार (rape with five year old girl) करने के आरोपी सनी कश्यप को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 19 अगस्त 2019 को शाम छह बजे वादी की लड़की को अभियुक्त अपने रहने वाले कमरे में ले गया था. कहा गया है कि उसी बीच गवाह विशेष प्रताप सिंह उसे ढूंढते हुए अभियुक्त के कमरे में गया तो लड़की रोती हुई वहां से बाहर निकली.


अदालत ने अभियुक्त को दंडित करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि पत्रावली पर इस बात का साक्ष्य उपलब्ध है कि घटना के समय पीड़ित एवं अभियुक्त दोनों एक कमरे में देखे गए थे जहां पर अभियुक्त कपड़े पहन रहा था तथा वह मौके से भाग गया. इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि पीड़िता के साथ वह कुछ गलत कर रहा था. निर्णय में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त के मौके से भाग जाने के संबंध में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.

दुराचार के अभियुक्त को दस साल की सजा : वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग का अपहरण कर उसे भगा ले जाने के बाद दुराचार करने के आरोपी संजय तेली को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह का कहना था कि 10 अगस्त 2013 को वादी के घर के सामने रहने वाला संजय तेली व उसकी मां वादी के घर आए थे तथा उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे. कहा गया है कि पीड़िता अपने साथ 15 हजार रुपए व जेवर भी ले गई थी तथा शाम तक जब वह वापस नहीं आई तो पता चला कि दोनों लोग उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गए हैं. यह भी कहा गया है कि वादी ने जब अभियुक्त के पिता शिव प्रसाद से इस बाबत पूछा तो उसने बताया कि पीड़िता संजय के साथ गई है जो शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन जब लड़की वापस नहीं है तब 13 अगस्त 2013 को वादी ने थाना बंथरा में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने जारी किया पुलिस आयुक्त को अवमानना का नोटिस, आदेश के बावजूद शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप

लखनऊ : पांच साल की बच्ची के साथ दुराचार (rape with five year old girl) करने के आरोपी सनी कश्यप को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 19 अगस्त 2019 को शाम छह बजे वादी की लड़की को अभियुक्त अपने रहने वाले कमरे में ले गया था. कहा गया है कि उसी बीच गवाह विशेष प्रताप सिंह उसे ढूंढते हुए अभियुक्त के कमरे में गया तो लड़की रोती हुई वहां से बाहर निकली.


अदालत ने अभियुक्त को दंडित करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि पत्रावली पर इस बात का साक्ष्य उपलब्ध है कि घटना के समय पीड़ित एवं अभियुक्त दोनों एक कमरे में देखे गए थे जहां पर अभियुक्त कपड़े पहन रहा था तथा वह मौके से भाग गया. इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि पीड़िता के साथ वह कुछ गलत कर रहा था. निर्णय में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त के मौके से भाग जाने के संबंध में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.

दुराचार के अभियुक्त को दस साल की सजा : वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग का अपहरण कर उसे भगा ले जाने के बाद दुराचार करने के आरोपी संजय तेली को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह का कहना था कि 10 अगस्त 2013 को वादी के घर के सामने रहने वाला संजय तेली व उसकी मां वादी के घर आए थे तथा उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे. कहा गया है कि पीड़िता अपने साथ 15 हजार रुपए व जेवर भी ले गई थी तथा शाम तक जब वह वापस नहीं आई तो पता चला कि दोनों लोग उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गए हैं. यह भी कहा गया है कि वादी ने जब अभियुक्त के पिता शिव प्रसाद से इस बाबत पूछा तो उसने बताया कि पीड़िता संजय के साथ गई है जो शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन जब लड़की वापस नहीं है तब 13 अगस्त 2013 को वादी ने थाना बंथरा में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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