लखनऊः पॉक्सो के प्रभारी विशेष जज गुणेन्द्र प्रकाश ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने के मामले में निरुद्ध मुल्जिम अनवर सिद्दीकी उर्फ शीबू आर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्ट्या मुल्जिम के अपराध को गंभीर करार दिया है. अदालत के समक्ष जमानत अर्जी में अन्य तर्कों के अलावा यह भी कहा गया था कि मुल्जिम पेशे से वकील है.
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सुनवाई के दौरान अभियोजन के साथ ही पीड़िता के पिता ने भी मुल्जिम की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया. पीड़िता ने इस मामले की एफआईआर थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक स्कूल जाते समय मुल्जिम अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता था.
वकील छात्रा पर भद्दे-भद्दे कमेंट करता था. एक नवंबर 2017 की शाम को घर में अकेली पाकर मुल्जिम ने उसके साथ दुराचार किया. सरकारी वकील अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले में मुल्जिम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था. 24 नवंबर 2021 को इसने आत्मसमर्पण किया. अदालत ने वकील न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
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