लखनऊः कैबिनेट बैठक में नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में आए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके तहत निजी भूमि के अर्जन/अधिग्रहण की कुल लागत लगभग 2890 करोड़ रुपये में से राज्य के अंश के सापेक्ष 1084 करोड़ रुपये की धनराशि को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को अवमुक्त करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया गया है.
मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जा रही भूमि को नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा लीज पर दिए जाने तथा एयरपोर्ट के विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन हेतु (यथा प्रक्रिया लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) दिए जाने का अधिकार 90 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्रिपरिषद ने परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है.
मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय जेवर एयरपोर्ट के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था हेतु लिए गए हैं. इस परियोजना के विस्तारीकरण के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि वांछित है. यह निर्णय जेवर एयरपोर्ट की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे. सरकार का कहना है कि एयरपोर्ट की स्थापना से जनसामान्य को हवाई सेवा की सुविधा तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा.
आशानंद गोचर ट्रस्ट को लीज में भूमि देने का निर्णय
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मथुरा में 660 एकड़ भूमि को श्री मथुरा वृंदावन आशानंद गोचर भूमि ट्रस्ट को पूर्व में की गई लीज की शर्तों के अनुसार ट्रस्ट के नवीनीकरण के आधार पर 20 वर्षों के लिए लीज पर देने का फैसला किया है. गोवंश चराने और उनके लिए चारा उत्पादन के उद्देश्य से पट्टे पर दी गई जमीन को ट्रस्ट न तो बेच सकेगा और न ही ट्रांसफर कर सकेगा.
बिजली विभाग को लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी
उप्र पावर कॉर्पोरेशन एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा सात हजार करोड़ रुपये का अधिकतम ऋण प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. कुल ऋण के ब्याज एवं अन्य देयों सहित सम्पूर्ण भुगतान के लिए शासकीय गारण्टी उपलब्ध कराने तथा गारण्टी शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है.
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सीएम आवास योजना-ग्रामीण में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. गरीबी के दृष्टिकोण से सहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है. मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में समय-समय पर आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किए जाने का निर्णय भी लिया गया.
ज्ञातव्य है कि इस निर्णय के क्रियान्वयन से आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे सहरिया, कोल एवं थारू समुदाय के गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे. इन समुदायों को पक्के आवास उपलब्ध होने पर उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा.