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लखनऊ: कोरोना आपदा के चलते थानेदार और कोतवाले के बढ़े अधिकार

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Published : Apr 13, 2020, 5:56 PM IST

आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर होगा. इसके लिए इलाके के थानेदार, कोतवाल कोर्ट में सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे. यह अधिकार आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारागार करने के लिए सब स्टेशन अफसरों को दिए गए हैं.

लखनऊ पुलिस मुख्यालय
लखनऊ पुलिस मुख्यालय

लखनऊ: आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर होगा. इसके लिए इलाके के थानेदार, कोतवाल कोर्ट में सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे.

यह अधिकार आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारागार करने के लिए सब स्टेशन अफसरों को दिए गए हैं. बता दें कि अब तक जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही थाने में केस दर्ज होता था, लेकिन अब थानेदार खुद केस दर्ज कराकर कोर्ट में केस शुरू कराएंगे.

आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारगार करने के लिए थानेदार और कोतवाल के अधिकार बढ़ाए गए हैं. अब तक जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही थाने में केस दर्ज किया जाता था, लेकिन अब अधिनियम से जुड़ी शिकायतों पर इलाकों के थानेदार और कोतवाल सीधे कोर्ट में डिजास्टर मैनेंजमेंट एक्ट में कार्रवाई कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- लखनऊ: सील किए इलाकों में खुद को ऐसे सुरक्षित रखते हैं पुलिसकर्मी

लखनऊ: आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर होगा. इसके लिए इलाके के थानेदार, कोतवाल कोर्ट में सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे.

यह अधिकार आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारागार करने के लिए सब स्टेशन अफसरों को दिए गए हैं. बता दें कि अब तक जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही थाने में केस दर्ज होता था, लेकिन अब थानेदार खुद केस दर्ज कराकर कोर्ट में केस शुरू कराएंगे.

आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारगार करने के लिए थानेदार और कोतवाल के अधिकार बढ़ाए गए हैं. अब तक जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही थाने में केस दर्ज किया जाता था, लेकिन अब अधिनियम से जुड़ी शिकायतों पर इलाकों के थानेदार और कोतवाल सीधे कोर्ट में डिजास्टर मैनेंजमेंट एक्ट में कार्रवाई कर सकेंगे.

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