लखनऊः आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्यों को धन मुहैया कराने के आरोपी दानिश नसीर को एनआईए की अदालत के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है.
विशेष अदालत ने आरोपी के विरुद्ध दी गई पुलिस रिमांड अर्जी को मंजूर करते हुए कहा है कि एनआईए ने आरोपी को 9 जून की सुबह 9 बजे से 15 जून की शाम 5 बजे तक पूछताछ कर सकेगी. अदालत में एनआईए के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार यादव की ओर से विशेष अभियोजक एमके सिंह ने आरोपी दानिश नसीर को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी.
बताया था कि मामले की रिपोर्ट एटीएस के दरोगा हरेंद्र यादव ने 12 सितम्बर 2018 को एटीएस थाने में दर्ज कराई थी. कहा है कि आसाम के रहने वाले कमरउज जमा उर्फ डॉ. हुरैरा उर्फ कमरुद्दीन 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन संगठन में शामिल हो गया और कानपुर में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा है.
कहा गया कि कानपुर में रहकर वह किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में है. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना के दौरान ही मामले को एनआईए को सौप दिया गया था. एनआईए की विवेचना चल ही रही थी तभी पता चला कि हुरैरा के साथी के खाते में 30 हजार रुपए आये है, इस जानकारी के बाद एनआईए को पता चला कि आतंकी को यह पैसे कश्मीर के दानिश ने मुहैया कराए हैं. इस पर एनआईए ने आरोपी दानिश को कश्मीर से गिरफ्तार कर 1 जून को कोर्ट में पेश किया.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप