लखनऊ : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को 6 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता अशोक पांडेय ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला 2015 में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने पेश किया था. उस समय कोर्ट ने आदेश किया था कि इस बारे में शिकायतकर्ता की बात केंद्र सरकार सुनें और इस बारे में उचित फैसला करें. अशोक पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया.
अधिवक्ता ने अपनी दलील कोर्टे के सामने प्रस्तुत की जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अगले छह महीने के भीतर अनिवार्य तौर पर इस बारे में फैसला करें.