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राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर 6 महीने में फैसला करे सरकार: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकताके बारे में केंद्र सरकार को छह महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. इससे पहले अशोक पांडेय ने हाईकोर्ट 2015 में एक याचिका पेश की थी.

राहुल गांधी
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Published : Apr 20, 2019, 12:06 PM IST

लखनऊ : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को 6 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता अशोक पांडेय ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला 2015 में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने पेश किया था. उस समय कोर्ट ने आदेश किया था कि इस बारे में शिकायतकर्ता की बात केंद्र सरकार सुनें और इस बारे में उचित फैसला करें. अशोक पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया.

ईटीवी भारत से बात करते वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पांडेय.

अधिवक्ता ने अपनी दलील कोर्टे के सामने प्रस्तुत की जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अगले छह महीने के भीतर अनिवार्य तौर पर इस बारे में फैसला करें.

लखनऊ : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को 6 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता अशोक पांडेय ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला 2015 में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने पेश किया था. उस समय कोर्ट ने आदेश किया था कि इस बारे में शिकायतकर्ता की बात केंद्र सरकार सुनें और इस बारे में उचित फैसला करें. अशोक पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया.

ईटीवी भारत से बात करते वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पांडेय.

अधिवक्ता ने अपनी दलील कोर्टे के सामने प्रस्तुत की जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अगले छह महीने के भीतर अनिवार्य तौर पर इस बारे में फैसला करें.

Intro:लखनऊ. हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में केंद्र सरकार को 6 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है.


Body:लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक पांडे ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला 2015 में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने पेश किया था तब कोर्ट ने आदेश किया था कि इस बारे में शिकायतकर्ता की बात केंद्र सरकार सुने और इस बारे में उचित फैसला करें अशोक पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया. किस बारे में एक और याचिका हाई कोर्ट में पेश हुई थी क्योंकि उनकी याचिका पर पहले ही हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर बताया कि 2015 में वोट दें यह आदेश केंद्र सरकार को दिया है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है ऐसे में बेहतर होगा कि कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को समयबद्ध आदेश पारित किया जाए जिससे वह निश्चित समय में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का फैसला करें हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह अगले 6 महीने के भीतर अनिवार्य तौर पर इस बारे में फैसला करें.

वन टू वन/ अशोक पांडे अधिवक्ता हाई कोर्ट लखनऊ


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