लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते फिजिकल हियरिंग पूर्ण रूप से बंद कर दी है. कोर्ट अब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करेगी. केार्ट पहले से ही केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई कर रही है. यह प्रशासनिक आदेश मंगलवार को देर शाम सीनियर रजिस्ट्रार ने जारी किया. अभी यह व्यवस्था इस सप्ताह के लिए बनाई गई है.
दरअसल, होली अवकाश के बाद हाईकोर्ट पांच अप्रैल को खुलने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोर्ट ने पांच अप्रैल से ही नियमित सुनवाई टाल दी है. पांच व छह अप्रैल को फिजिकल हियरिंग सुनवाई हुई, वह भी केवल अर्जेंट मामलों में. कोर्ट में केवल उन्हीं अधिवक्तागण को प्रवेश की अनुमति थी, जिनके मुकमदे उक्त दिन सूचीबद्ध थे. फिजिकल हियरिंग के कारण न्यायाधीशों, अधिवक्तागणों व कोर्ट स्टाफ की परेशानियों के मद्देनजर कोर्ट प्रशासन ने मंगलवार देर शाम नया आदेश जारी कर फिजिकल हियरिंग पूर्ण रूप से बंद कर दी.
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सीनियर रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अधिवक्तागणों के अर्जेंट मुकदमे अमुक दिन सूचीबद्ध होंगे उन्हें कोर्ट प्रशासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक लिंक भेजी जायेगी और उसे कनेक्ट कर सुनवाई की जाएगी. अधिवक्तागण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयेाग अपने चेम्बर से कर सकेंगे, लेकिन जिनको कोई असुविधा होगी, वे केार्ट परिसर के मीडियेशन सेंटर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से भी अपने-अपने मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस कर सकेंगे.