ETV Bharat / state

कोरोना का कहर: हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग पूर्ण रूप से बंद - lucknow news in hindi

राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फिजिकल हियरिंग पूर्णतया बंद कर दी है. अब सिर्फ अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी. मंगलवार को सीनियर रजिस्ट्रार ने यह आदेश जारी किया. हालांकि यह व्यवस्था अभी सिर्फ इसी हफ्ते के लिए है.

लखनऊ हाईकोर्ट
लखनऊ हाईकोर्ट
author img

By

Published : Apr 6, 2021, 9:34 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते फिजिकल हियरिंग पूर्ण रूप से बंद कर दी है. कोर्ट अब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करेगी. केार्ट पहले से ही केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई कर रही है. यह प्रशासनिक आदेश मंगलवार को देर शाम सीनियर रजिस्ट्रार ने जारी किया. अभी यह व्यवस्था इस सप्ताह के लिए बनाई गई है.

दरअसल, होली अवकाश के बाद हाईकोर्ट पांच अप्रैल को खुलने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोर्ट ने पांच अप्रैल से ही नियमित सुनवाई टाल दी है. पांच व छह अप्रैल को फिजिकल हियरिंग सुनवाई हुई, वह भी केवल अर्जेंट मामलों में. कोर्ट में केवल उन्हीं अधिवक्तागण को प्रवेश की अनुमति थी, जिनके मुकमदे उक्त दिन सूचीबद्ध थे. फिजिकल हियरिंग के कारण न्यायाधीशों, अधिवक्तागणों व कोर्ट स्टाफ की परेशानियों के मद्देनजर कोर्ट प्रशासन ने मंगलवार देर शाम नया आदेश जारी कर फिजिकल हियरिंग पूर्ण रूप से बंद कर दी.

इसे भी पढ़ें:- केजीएमयू के कुलपति-चिकित्सा अधीक्षक समेत 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव

सीनियर रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अधिवक्तागणों के अर्जेंट मुकदमे अमुक दिन सूचीबद्ध होंगे उन्हें कोर्ट प्रशासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक लिंक भेजी जायेगी और उसे कनेक्ट कर सुनवाई की जाएगी. अधिवक्तागण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयेाग अपने चेम्बर से कर सकेंगे, लेकिन जिनको कोई असुविधा होगी, वे केार्ट परिसर के मीडियेशन सेंटर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से भी अपने-अपने मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस कर सकेंगे.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते फिजिकल हियरिंग पूर्ण रूप से बंद कर दी है. कोर्ट अब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करेगी. केार्ट पहले से ही केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई कर रही है. यह प्रशासनिक आदेश मंगलवार को देर शाम सीनियर रजिस्ट्रार ने जारी किया. अभी यह व्यवस्था इस सप्ताह के लिए बनाई गई है.

दरअसल, होली अवकाश के बाद हाईकोर्ट पांच अप्रैल को खुलने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोर्ट ने पांच अप्रैल से ही नियमित सुनवाई टाल दी है. पांच व छह अप्रैल को फिजिकल हियरिंग सुनवाई हुई, वह भी केवल अर्जेंट मामलों में. कोर्ट में केवल उन्हीं अधिवक्तागण को प्रवेश की अनुमति थी, जिनके मुकमदे उक्त दिन सूचीबद्ध थे. फिजिकल हियरिंग के कारण न्यायाधीशों, अधिवक्तागणों व कोर्ट स्टाफ की परेशानियों के मद्देनजर कोर्ट प्रशासन ने मंगलवार देर शाम नया आदेश जारी कर फिजिकल हियरिंग पूर्ण रूप से बंद कर दी.

इसे भी पढ़ें:- केजीएमयू के कुलपति-चिकित्सा अधीक्षक समेत 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव

सीनियर रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अधिवक्तागणों के अर्जेंट मुकदमे अमुक दिन सूचीबद्ध होंगे उन्हें कोर्ट प्रशासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक लिंक भेजी जायेगी और उसे कनेक्ट कर सुनवाई की जाएगी. अधिवक्तागण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयेाग अपने चेम्बर से कर सकेंगे, लेकिन जिनको कोई असुविधा होगी, वे केार्ट परिसर के मीडियेशन सेंटर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से भी अपने-अपने मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस कर सकेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.