लखनऊ: विदेशों से हवाई यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों को अब सीधे घर जाने की अनुमति होगी. अब उन्हें सात दिन के लिए किसी होटल या क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं रहना पड़ेगा. यह छूट केवल गर्भवती महिलाओं, घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर या गंभीर बीमारी का शिकार होने पर ही मिलेगी. यात्री के साथ 10 साल से कम उम्र के बच्चे को भी यह छूट दी गई है.
विदेशों से आने वालों के लिए शासन ने नया प्रोटोकाल जारी कर दिया है. नियमों में बदलाव के बाद अब ऐसे यात्री सीधे घर जाकर वहां ही खुद को क्वारंटाइन करेंगे. इसके साथ ही अन्य यात्री भी यात्रा करने से 96 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर से की गई निगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट अपने साथ लाते हैं तो उन्हें भी सात दिन तक क्वारंटाइन सेंटर पर या फिर होटल में क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह भी सीधे घर जा सकते हैं. इसी के साथ दूसरे राज्यों में ट्रेन से जाने वाले प्रदेश वासी यदि पांच दिन के अंदर घर वापस आ जाते हैं तो उन्हें सात दिन के क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बशर्ते कि वे लक्षण विहीन हों.
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से आई नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है. विदेश से आने वाले प्रदेश के निवासी को अभी तक सात दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटरों पर या होटलों में 7 दिन तक बिताना होता था. उसके बाद उन्हें सात दिन तक अपने घर में क्वारंटाइन रहने का आदेश था. अब इन निर्देशों में संशोधन कर दिया गया है.
लखनऊ: हवाई यात्रा कर विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी - हवाई यात्रा के बाद क्वारंटाइन
विदेशों से हवाई यात्रा कर प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इन यात्रियों को अब सीधे घर जाने के लिए शर्तों के साथ छूट मिलेगी.
लखनऊ: विदेशों से हवाई यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों को अब सीधे घर जाने की अनुमति होगी. अब उन्हें सात दिन के लिए किसी होटल या क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं रहना पड़ेगा. यह छूट केवल गर्भवती महिलाओं, घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर या गंभीर बीमारी का शिकार होने पर ही मिलेगी. यात्री के साथ 10 साल से कम उम्र के बच्चे को भी यह छूट दी गई है.
विदेशों से आने वालों के लिए शासन ने नया प्रोटोकाल जारी कर दिया है. नियमों में बदलाव के बाद अब ऐसे यात्री सीधे घर जाकर वहां ही खुद को क्वारंटाइन करेंगे. इसके साथ ही अन्य यात्री भी यात्रा करने से 96 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर से की गई निगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट अपने साथ लाते हैं तो उन्हें भी सात दिन तक क्वारंटाइन सेंटर पर या फिर होटल में क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह भी सीधे घर जा सकते हैं. इसी के साथ दूसरे राज्यों में ट्रेन से जाने वाले प्रदेश वासी यदि पांच दिन के अंदर घर वापस आ जाते हैं तो उन्हें सात दिन के क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बशर्ते कि वे लक्षण विहीन हों.
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से आई नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है. विदेश से आने वाले प्रदेश के निवासी को अभी तक सात दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटरों पर या होटलों में 7 दिन तक बिताना होता था. उसके बाद उन्हें सात दिन तक अपने घर में क्वारंटाइन रहने का आदेश था. अब इन निर्देशों में संशोधन कर दिया गया है.