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बाबरी विध्वंस मामले पर आया फैसला, राजधानी के लोगों ने किया स्वागत

बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले का लखनऊ की जनता ने स्वागत किया. लोगों ने कहा कि काफी समय पहले ही यह फैसला आ जाना चाहिए था.

बाबरी विध्वंस के फैसले पर लोगों से बातचीत करते ईटीवी भारत संवाददाता.
बाबरी विध्वंस के फैसले पर लोगों से बातचीत करते ईटीवी भारत संवाददाता.
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Published : Sep 30, 2020, 3:10 PM IST

लखनऊ: बाबरी विध्वंस मामले का फैसला आने के बाद राजधानी की जनता ने इसका स्वागत किया. राजधानी के लोगों ने कहा कि काफी समय पहले ही यह फैसला आ जाना चाहिए था. बहुत लंबे समय से यह मामला लटका हुआ था. सभी भाजपा के दिग्गज नेता इस केस में आरोपी थे.

बाबरी विध्वंस के फैसले पर लोगों से बातचीत करते ईटीवी भारत संवाददाता.

आशियाना निवासी महेंद्र ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए. कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला सुनाया है और इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए. मेडिकल स्टोर संचालक अखिल कुमार ने कहा कि 28 सालों से यह फैसला अटका हुआ था. कई सालों पहले ही इसका निर्णय आ जाना चाहिए था. हालांकि अब जब फैसला आया है तो सभी को मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता.

वही छात्र अंकित पांडे ने बताया कि आखिर 28 साल से चले आ रहे विवाद का कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिससे इसका अंत हो गया. बुजुर्ग देवीचरण ने बताया कि कोर्ट पर सभी को विश्वास होता है और यह फैसला तो धर्म से जुड़ा हुआ था. इस फैसले का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था.

बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. यह फैसला सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सुनाया. बाबरी विध्वंस मामले में आज 28 साल बाद फैसला आया. सभी 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. सीबीआई ने जो आरोप दाखिल किए थे, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

लखनऊ: बाबरी विध्वंस मामले का फैसला आने के बाद राजधानी की जनता ने इसका स्वागत किया. राजधानी के लोगों ने कहा कि काफी समय पहले ही यह फैसला आ जाना चाहिए था. बहुत लंबे समय से यह मामला लटका हुआ था. सभी भाजपा के दिग्गज नेता इस केस में आरोपी थे.

बाबरी विध्वंस के फैसले पर लोगों से बातचीत करते ईटीवी भारत संवाददाता.

आशियाना निवासी महेंद्र ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए. कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला सुनाया है और इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए. मेडिकल स्टोर संचालक अखिल कुमार ने कहा कि 28 सालों से यह फैसला अटका हुआ था. कई सालों पहले ही इसका निर्णय आ जाना चाहिए था. हालांकि अब जब फैसला आया है तो सभी को मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता.

वही छात्र अंकित पांडे ने बताया कि आखिर 28 साल से चले आ रहे विवाद का कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिससे इसका अंत हो गया. बुजुर्ग देवीचरण ने बताया कि कोर्ट पर सभी को विश्वास होता है और यह फैसला तो धर्म से जुड़ा हुआ था. इस फैसले का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था.

बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. यह फैसला सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सुनाया. बाबरी विध्वंस मामले में आज 28 साल बाद फैसला आया. सभी 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. सीबीआई ने जो आरोप दाखिल किए थे, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

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