लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष कोर्ट ने पशुधन घोटाला मामले में वांछित अभियुक्त अमित मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. विशेष जज संदीप गुप्ता ने अभियुक्त के अपराध को प्रथम दृष्टया गम्भीर करार दिया है.
पर्यटन विभाग के घोटाले में भी आरोपी है अमित मिश्रा
सरकारी वकील प्रभा वैश्य के मुताबिक अभियुक्त इस घोटाला मामले में सूत्रधार है. अभियुक्त पर आरोप है कि उसने टेंडर दिलाने के नाम पर दो करोड़ रुपए लिए थे. अभियुक्त पर्यटन विभाग में हुए एक घोटाले के एक मामले में भी वांछित है. पर्यटन विभाग के घोटाले के मामले में अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है.
जानें पूरा मामला
13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने पशुधन घोटाले के मामले की एफआईआर लखनऊ के हजरतंगज थाने में दर्ज कराई थी. इस मामले में अमित मिश्रा व आशीष राय समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया. अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेंहू, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर कुल नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है. इस मामले में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन की भी अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है के विशेष जज संदीप गुप्ता ने हालांकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर जनवरी माह में सुनवाई होनी है.