लखनऊ: हाथरस मामले में शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मामले के सभी पक्षकारों ने मीडिया की ओर से उपलब्ध कराई गई ऑडियो व वीडियो क्लिपिंग्स को देखा. सभी ने अपने-अपने स्तर से नोट बनाए. न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान ही 16 जनवरी की तारीख नियत करते हुए सभी पक्षकारों को ये क्लिपिंग्स देखने को कहा था.
जानें पूरा मामला
आदेश के अनुपालन में न्यायालय द्वारा मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त वरिष्ठ वकील जेएन माथुर, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही, गृह सचिव तरूण गाबा, हाथरस के तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण कुमार व एसपी विक्रांत वीर के साथ-साथ पीड़िता के भाई व भाभी व उनकी वकील सीमा कुशवाहा भी उपस्थित रहे. पीठ के दोनों जज न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे.
27 जनवरी को सुनवाई
ऑडियो व वीडियो को देखने के दौरान किसी को उस पर प्रतिक्रिया देने की इजाजत नहीं थी. सभी से कहा गया कि यदि वे चाहें तो अपने-अपने नोट्स बना लें और पूर्व आदेश के अनुपालन में वे अपना जो भी पक्ष रखना चाहते हों, वह 27 जनवरी को सुनवाई के दौरान रख सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था. पहली सुनवाई के बाद ही न्यायालय ने मीडिया से हाथरस के बारे जो खबरें आई थीं. उनकी क्लिपिंग दाखिल करने का आदेश दिया था.