लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कोटे वाले DSP रिवर्ट किए जा सकते हैं. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पत्र भेजकर इस मामले में डीजीपी से संस्तुति के साथ प्रस्ताव भी मांगा है. इस पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे एक अवमानना वाद में 11 अगस्त को अदालत की तरफ जारी एक आदेश का हवाला देते हुए चयन वर्ष 2019-20 और 2020-21 में इंस्पेक्टर से पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर हुई प्रोन्नति को लेकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है. इसी के आधार पर गृह विभाग कार्रवाई करेगा.
अपर मुख्य सचिव गृह का कहना है कि अवमानना मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने पर यदि DSP पद पर प्रोन्नति प्राप्त इंस्पेक्टरों को पदावनत किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसका पूर्ण संगत प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जाए.
बता दें कि, न्यायालय के 22 फरवरी 2019 के आदेश के बाद 22 नवंबर 2019 को बनाई गई इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन वर्ष 2019-20 में तथा 9 दिसंबर 2020 को बनाई गई वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन वर्ष 2020-21 में पुलिस उपाधीक्षक के पद की गई प्रोन्नतियों के संबंध में हाईकोर्ट ने अमर सिंह रघुवंशी की ओर से अवमानना वाद दायर किया गया था. इन प्रोन्नतियों में संवर्ग के इंस्पेक्टरों के साथ-साथ आउट आफ टर्न प्रोन्नति वाले इंस्पेक्टरों को भी शामिल किया गया था.
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यूपी के गृह विभाग के संयुक्त सचिव महेन्द्र प्रसाद भारती ने एक अन्य पत्र ADG प्रशासन को भेजा है. पत्र में प्रोन्नति कोटे में आउट ऑफ टर्न से DSP के पद पर प्रोन्नत किए गए इंस्पेक्टरों की वर्तमान तैनाती का विवरण दो दिनों के अंदर मांगा है. इसमें चयन वर्ष 2019-20 और 2020-21 में आउट आफ टर्न से डीएसपी पद पर प्रोन्नत होने वाले इंस्पेक्टर शामिल हैं. ADG लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि, शासन से मांगे गए प्रस्ताव पर जवाब तैयार कराया जा रहा है. जल्द ही संस्तुति के साथ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले DSP की सूची भेजी जाएगी.