लखनऊः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में वांछित सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है. लेकिन कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश इस मामले की विवेचक और एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
पशुधन घोटाल मामला
बुधवार को सरकारी वकील प्रभा वैश्य ने विवेचक की अर्जी पर बहस की. उनका कहना था कि 22 जनवरी 2021 को अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था. जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गयी. लेकिन वो फरार है. वो कहीं छिपकर रह रहा है. लिहाजा अग्रिम कार्रवाई के क्रम में उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 की नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है.
ये है मामला
13 जून 2020 को पशुधन घोटाला मामले की एफआईआर इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इसमें उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर कुल नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी का आरोप है. इस मामले में ठगी की कुछ रकम उमेश की बेटी के अकाउंट में भी जमा कराए गए थे.