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हाईकोर्ट का लखनऊ जिलाधिकारी को आदेश- 'अपने हाथ में लें क्रिश्चियन कॉलेज चलाने वाली सोसाइटी का प्रबंधन'

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी को क्रिश्चियन कॉलेज को चलाने वाली सोसाइटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का दिया आदेश. कोर्ट ने यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने बिशप सुबोध सी मंडल की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया है. कोर्ट ने कहा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज और संबंधित सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले अन्य संस्थानों का प्रबंधन बहुत ही खराब तरीके से किया जा रहा है.

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Published : Dec 20, 2021, 9:11 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ जिलाधिकारी को क्रिश्चियन कॉलेज को चलाने वाली सोसाइटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी बतौर प्रशासक उस समिति द्वारा चलाए जाने वाले लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज सहित सभी पांचों संस्थाओं का प्रबंधन अगले आदेशों तक तत्काल अपने हाथों में ले लें. कोर्ट ने वर्तमान में उन संस्थानों का प्रबंधन चला रहे हैं व्यक्तियों को आदेश दिया है कि वे तत्काल उनका प्रबंधन जिलाधिकारी को सौंप दें.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने बिशप सुबोध सी मंडल की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शैक्षिक संस्थानों को चलाने वाली धार्मिक संस्थाओं को ठीक प्रकार से संस्थानों को चलाना चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका में दिए गए तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज और संबंधित सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले अन्य संस्थानों का प्रबंधन बहुत ही खराब तरीके से किया जा रहा है और जो लोग जिम्मेदार हैं वे ठीक से अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- शादी में बजा डीजे तो काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह, मरकजी सुन्नी जमीअते उलमा-ए-हिंद का फैसला


कोर्ट ने यह भी पाया कि वर्तमान में संस्थान की सोसाइटी रजिस्ट्रार से लेकर हाईकोर्ट में कई मुकदमे विचाराधीन हैं. गौरतलब है कि लखनऊ क्रिश्चियन इंटरमीडिएट कॉलेज, क्रिश्चियन ट्रेनिंग कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेंटिनेअल हायर सेकेंडरी स्कूल तथा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज स्कूल उक्त सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे हैं.

वहीं सरकारी वकील संजय मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से संबंधित सोसाइटी का प्रबंधन किया जा रहा है उन हालातों में बेहतर होगा कि अंतरिम तौर पर प्रबंधन जिलाधिकारी को बतौर प्रशासक सौंप दिया जाए.

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लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ जिलाधिकारी को क्रिश्चियन कॉलेज को चलाने वाली सोसाइटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी बतौर प्रशासक उस समिति द्वारा चलाए जाने वाले लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज सहित सभी पांचों संस्थाओं का प्रबंधन अगले आदेशों तक तत्काल अपने हाथों में ले लें. कोर्ट ने वर्तमान में उन संस्थानों का प्रबंधन चला रहे हैं व्यक्तियों को आदेश दिया है कि वे तत्काल उनका प्रबंधन जिलाधिकारी को सौंप दें.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने बिशप सुबोध सी मंडल की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शैक्षिक संस्थानों को चलाने वाली धार्मिक संस्थाओं को ठीक प्रकार से संस्थानों को चलाना चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका में दिए गए तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज और संबंधित सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले अन्य संस्थानों का प्रबंधन बहुत ही खराब तरीके से किया जा रहा है और जो लोग जिम्मेदार हैं वे ठीक से अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं.

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कोर्ट ने यह भी पाया कि वर्तमान में संस्थान की सोसाइटी रजिस्ट्रार से लेकर हाईकोर्ट में कई मुकदमे विचाराधीन हैं. गौरतलब है कि लखनऊ क्रिश्चियन इंटरमीडिएट कॉलेज, क्रिश्चियन ट्रेनिंग कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेंटिनेअल हायर सेकेंडरी स्कूल तथा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज स्कूल उक्त सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे हैं.

वहीं सरकारी वकील संजय मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से संबंधित सोसाइटी का प्रबंधन किया जा रहा है उन हालातों में बेहतर होगा कि अंतरिम तौर पर प्रबंधन जिलाधिकारी को बतौर प्रशासक सौंप दिया जाए.

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