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कोरोना से मौत होने पर नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने के आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में अब कोरोना से मौत होने पर नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने का आदेश जारी किया गया है. नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश के बारे में अवगत करा दिया है.

नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह
नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह
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Published : May 8, 2021, 1:22 PM IST

लखनऊ: कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौत के बाद संबंधित व्यक्ति का अंतिम संस्कार नि:शुल्क कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारी, सभी नगर आयुक्त और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के चलते होने वाली मृत्यु पर शव का अंतिम संस्कार नि:शुल्क कराया जाए.

अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (जी) में दी गई व्यवस्था अनुसार, नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल, कब्रिस्तान एवं शवदाह गृह की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है. ऐसे में शासन द्वारा विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमा अंतर्गत उपरोक्त शव के अंतिम संस्कार निशुल्क कराए जाएं.

एक शव के अंतिम संस्कार में पांच हजार से अधिक नहीं होंगे खर्च

अंतिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. इस काम के लिए होने वाले खर्च का वहन नगरी निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोत एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाएगा. एक प्रकरण में 5 हजार रुपये की अधिकतम धनराशि खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है.

लखनऊ: कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौत के बाद संबंधित व्यक्ति का अंतिम संस्कार नि:शुल्क कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारी, सभी नगर आयुक्त और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के चलते होने वाली मृत्यु पर शव का अंतिम संस्कार नि:शुल्क कराया जाए.

अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (जी) में दी गई व्यवस्था अनुसार, नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल, कब्रिस्तान एवं शवदाह गृह की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है. ऐसे में शासन द्वारा विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमा अंतर्गत उपरोक्त शव के अंतिम संस्कार निशुल्क कराए जाएं.

एक शव के अंतिम संस्कार में पांच हजार से अधिक नहीं होंगे खर्च

अंतिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. इस काम के लिए होने वाले खर्च का वहन नगरी निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोत एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाएगा. एक प्रकरण में 5 हजार रुपये की अधिकतम धनराशि खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है.

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