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गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 अप्रैल से होगी तौल

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Published : Mar 16, 2021, 5:46 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत इस बार भी किसानों से सीधे गेहूं की खरीद करेगी. यह खरीद आगामी 1 अप्रैल से 15 जून 2021 तक की जाएगी. गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

गेहूं खरीद
गेहूं खरीद

लखनऊः प्रदेश सरकार रबी विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से सीधे गेहूं की खरीद करेगी. यह खरीद आगामी 1 अप्रैल से 15 जून 2021 तक की जाएगी. गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. 1 मार्च 2021 से किसानों का पंजीकरण प्रारम्भ हो गया है. किसान स्वयं, साइबर कैफे या जन-सुविधा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं.

नामिनी की व्यवस्था
प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है. लोकेशन और पते की जानकारी प्रदान करने के लिए क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए नामिनी की व्यवस्था भी की गई है. केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान का गेहूं अस्वीकरण की दशा में तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील की व्यवस्था की गयी है.

यह भी पढ़ेंः-एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि अब हुई 31 मार्च

गेहूं नहीं लेने पर कर सकते हैं शिकायत
खाद्य आयुक्त ने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या ब्लाॅक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं. उन्होंने किसानों से यह भी अपील की है कि किसान गेहूं को ओसा कर, छनने से मिट्टी, कंकड़, धूल, विजातीय पदार्थों को हटाकर एवं अच्छी तरह सुखाकर क्रय केन्द्रों पर बेचने के लिए लेकर आयें.

लखनऊः प्रदेश सरकार रबी विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से सीधे गेहूं की खरीद करेगी. यह खरीद आगामी 1 अप्रैल से 15 जून 2021 तक की जाएगी. गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. 1 मार्च 2021 से किसानों का पंजीकरण प्रारम्भ हो गया है. किसान स्वयं, साइबर कैफे या जन-सुविधा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं.

नामिनी की व्यवस्था
प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है. लोकेशन और पते की जानकारी प्रदान करने के लिए क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए नामिनी की व्यवस्था भी की गई है. केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान का गेहूं अस्वीकरण की दशा में तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील की व्यवस्था की गयी है.

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गेहूं नहीं लेने पर कर सकते हैं शिकायत
खाद्य आयुक्त ने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या ब्लाॅक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं. उन्होंने किसानों से यह भी अपील की है कि किसान गेहूं को ओसा कर, छनने से मिट्टी, कंकड़, धूल, विजातीय पदार्थों को हटाकर एवं अच्छी तरह सुखाकर क्रय केन्द्रों पर बेचने के लिए लेकर आयें.

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