लखनऊः उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. यह स्कीम 31 अक्टूबर से चल रही थी. यह 15 दिसंबर को खत्म होनी थी. इस संबंध में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्देश दे दिए हैं.
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है. उन्हें सरचार्ज में 100% की छूट दी जा रही है. अब तक लगभग 29 लाख बकायेदारों ने योजना का लाभ उठाया है जिससे पावर कारपोरेशन को लगभग 1736 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है.
योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा एलएमवी 1 और वाणिज्यिक उपभोक्ता एलएलवी 2 के दो किलोवाट तक के छोटे उपभोक्ताओं और निजी नलकूप एलएमवी 5 समेत उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100% की छूट दी जा रही है. इसके अलावा दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखे के छोटे उपभोक्ताओं को बकाया राशि अधिकतम छह किस्तों में जमा करने का भी विकल्प दिया गया है.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि घरेलू बत्ती-पंखा के दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता और वाणिज्यिक के दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखते हुए उन्हें सरचार्ज राशि में 50% की छूट प्रदान की गई है.
उपभोक्ता को योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी गई है. इसके अलावा उपभोक्ता स्वयं भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं.
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम. देवराज ने विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस योजना का लाभ उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक बिजली बकायेदारों को मिले. इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं. अधिकारी प्रतिदिन योजना की समीक्षा करें. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार कैंपों का आयोजन भी किया जाए.
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