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अब अधिकतम 2500 रुपये में होगा सीटी स्कैन, सरकार ने तय किया रेट - सीटी स्कैन के लिए 2500 रुपये निर्धारित

प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, मरीज को 16 स्लाइस तक के सीटी स्कैन के लिए अब सिर्फ दो हजार रुपये ही देने होंगे. इसके अलावा 16 से 64 स्लाइस तक के सीटी स्कैन के लिए अस्पताल अब 2500 से ज्यादा रुपये नहीं वसूल सकते हैं.

सिटी स्कैन के लिए अधिकतम ढाई हजार रुपये.
सिटी स्कैन के लिए अधिकतम ढाई हजार रुपये.
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Published : May 22, 2021, 2:07 PM IST

लखनऊ: कोरोना मरीजों को एचआर सीटी स्कैन (हाई रिजॉल्यूशन सीटी स्कैन) के लिए अब अधिकतम 2500 रुपये देने होंगे. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया. अभी तक इसके लिए निजी जांच केंद्र चार हजार से लेकर आठ हजार रुपये तक वसूल रहे थे.

निर्धारित शुल्क में पीपीई किट व सैनिटाइजेशन व्यय है शामिल
आदेश के अनुसार, निजी चिकित्सालयों और निजी चिकित्सकों से रेफर किए गए कोरोना मरीज साधारण 16 स्लाइस एचआर सीटी स्कैन सिर्फ 2 हजार रुपये में करा सकेंगे. 16 स्लाइस से 64 स्लाइस तक सीटी स्कैन के लिए 2250 और 64 स्लाइस से अधिक का सीटी स्कैन होने पर 2500 रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क पीपीई किट व सैनिटाइजेशन व अन्य व्यय सहित है. आदेश में आगाह किया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
राज्य सरकार के इस आदेश से कोरोना मरीज को बड़ी राहत मिलेगी. अभी तक निजी जांच केंद्र इसके लिए मनमाने दाम वसूल रहे थे. निजी अस्पतालों में भी मनचाही रकम ली जा रही थी. अधिकांश जांच केंद्रों पर सीटी स्कैन के लिए 4 से 8 हजार तक वसूले जा रहे थे, जिस पर अब लगाम लगेगा.

लखनऊ: कोरोना मरीजों को एचआर सीटी स्कैन (हाई रिजॉल्यूशन सीटी स्कैन) के लिए अब अधिकतम 2500 रुपये देने होंगे. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया. अभी तक इसके लिए निजी जांच केंद्र चार हजार से लेकर आठ हजार रुपये तक वसूल रहे थे.

निर्धारित शुल्क में पीपीई किट व सैनिटाइजेशन व्यय है शामिल
आदेश के अनुसार, निजी चिकित्सालयों और निजी चिकित्सकों से रेफर किए गए कोरोना मरीज साधारण 16 स्लाइस एचआर सीटी स्कैन सिर्फ 2 हजार रुपये में करा सकेंगे. 16 स्लाइस से 64 स्लाइस तक सीटी स्कैन के लिए 2250 और 64 स्लाइस से अधिक का सीटी स्कैन होने पर 2500 रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क पीपीई किट व सैनिटाइजेशन व अन्य व्यय सहित है. आदेश में आगाह किया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
राज्य सरकार के इस आदेश से कोरोना मरीज को बड़ी राहत मिलेगी. अभी तक निजी जांच केंद्र इसके लिए मनमाने दाम वसूल रहे थे. निजी अस्पतालों में भी मनचाही रकम ली जा रही थी. अधिकांश जांच केंद्रों पर सीटी स्कैन के लिए 4 से 8 हजार तक वसूले जा रहे थे, जिस पर अब लगाम लगेगा.

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