लखनऊ: वाहन स्वामियों के लिए यह राहत देने वाली खबर है. वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और स्थाई लाइसेंस के लिए अब आवेदकों को आरटीओ ऑफिस या फिर शोरूम पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रिंटआउट निकालकर आवेदक अपने काम पूर्ण कर सकेंगे. परिवहन विभाग ने हाल ही में जनता की सुविधा के लिए इस बेहतरीन व्यवस्था की शुरूआत की है. आवेदकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है.
विभागीय अधिकारियों की मानें तो शोरूम से वाहन खरीदने के बाद वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं. इस दौरान अगर उसे आरसी की जरूरत पड़ जाए तो खासी परेशानी होती है. आरटीओ ऑफिस में आरसी अप्रूव होने के बाद भी उसे शोरूम तक पहुंचने में खासा वक्त लग जाता है. इसी के चलते अब परिवहन विभाग ने यह सुविधा देनी शुरू की है.
आवेदक वर्चुअल आरसी निकालकर अपना काम कर सकता है. आरसी निकालने के लिए उसे अपने वाहन का चेसिस नम्बर और वाहन संख्या मालूम होनी चाहिए. वाहन फोर पोर्टल पर जाकर आवेदक अपना प्रिंट आउट निकाल सकता है. इसी तरह से आरटीओ ऑफिस में स्थाई लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के बाद एक लाइसेंस नंबर आवेदक को मिल जाता है. यही नंबर हमेशा उसके लाइसेंस का होता है. सारथी फोर पर जाकर आवेदक अपने स्थाई लाइसेंस का प्रिंट आउट निकाल सकेगा.
अपर परिवहन आयुक्त (आईटी सेल) वीके सिंह बताते हैं कि आवेदकों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है. कई बार आवेदकों के लाइसेंस पहुंचने में देरी हो जाती है या फिर शोरूम से उनको आरसी देर से मिलती है. ऐसे में उनके काम प्रभावित होते हैं. डीजी लॉकर और एम परिवहन एप पर पहले ही दोनों को मान्यता दी जा चुकी है. आरसी निकालने के लिए आवेदक के पास चेसिस नम्बर और वाहन नंबर होना चाहिए. लाइसेंस के लिए उसे लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जानकारी होनी चाहिए.