ETV Bharat / state

रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ने रोकी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ फैसला - हेट स्पीच के मामले

रामपुर उपचुनाव (Rampur by election) की 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना को फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक दिया है. यह रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगाई गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Nov 9, 2022, 11:35 PM IST

लखनऊ : रामपुर उपचुनाव (Rampur by election) की 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना को फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक दिया है. यह रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगाई गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व में घोषित समय सारणी के अनुसार 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले आदेशों तक को उपचुनाव के कार्यक्रम को लेकर जारी होने वाली अधिसूचना नहीं जारी करने का निर्णय किया गया है.


उल्लेखनीय है कि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सीट रिक्त घोषित करते हुए सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से रामपुर सीट पर उपचुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके अंतर्गत 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन इस बीच आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है.


सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को त्वरित राहत देते हुए 11 नवंबर तक चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है. जिसके क्रम में आयोग ने 10 नवंबर को घोषित होने वाली अधिसूचना को तत्काल रोकने का आदेश जारी कर दिया है. देखना दिलचस्प होगा 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर विधानसभा सीट के लिए गजट अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश

लखनऊ : रामपुर उपचुनाव (Rampur by election) की 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना को फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक दिया है. यह रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगाई गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व में घोषित समय सारणी के अनुसार 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले आदेशों तक को उपचुनाव के कार्यक्रम को लेकर जारी होने वाली अधिसूचना नहीं जारी करने का निर्णय किया गया है.


उल्लेखनीय है कि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सीट रिक्त घोषित करते हुए सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से रामपुर सीट पर उपचुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके अंतर्गत 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन इस बीच आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है.


सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को त्वरित राहत देते हुए 11 नवंबर तक चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है. जिसके क्रम में आयोग ने 10 नवंबर को घोषित होने वाली अधिसूचना को तत्काल रोकने का आदेश जारी कर दिया है. देखना दिलचस्प होगा 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर विधानसभा सीट के लिए गजट अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.