लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
सोमवार को अभियुक्त अजय कुमार लल्लू की ओर से इस मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से जिरह होनी थी लेकिन पिछली तारीख पर अंतिम अवसर देने के बाद भी उनकी ओर से जिरह नहीं की गई, जबकि गवाह श्रीकांत शर्मा अदालत में मौजूद थे. इस दौरान उनकी ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे विशेष अदालत ने खारिज करते हुए, जिरह का अवसर खत्म कर दिया. कोर्ट ने अगली गवाही के लिए 25 अक्टूबर की तिथि तय कर दी.
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि के इस मामले में परिवाद दाखिल किया था. सात फरवरी 2020 को विशेष अदालत ने इस परिवाद को संज्ञान लेते हुए बतौर अभियुक्त अजय कुमार लल्लू को आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के विचारण के लिए तलब किया था.
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इस मामले में श्रीकांत शर्मा की गवाही दर्ज हो चुकी है. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 4 नवंबर, 2019 को विधान परिषद सदस्य व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मीडिया में उनके खिलाफ असत्य दुर्भावनापूर्ण व भ्रामक बयान जारी किया था. परिवाद के मुताबिक अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि मंत्री जी विभाग के खजाने से हजारो करोड़ रुपए देशद्रोही दाऊद इब्राहिम व इकबाल मिर्ची से जुड़ी कंपनियों को देते हैं.