लखनऊ: प्रदेश भर के संभागीय परिवहन कार्यालयों में सोमवार से वाहन संबंधी होने वाले कामों में बदलाव हो जाएगा. अगर आपके व्यावसायिक या फिर निजी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है तो सोमवार से फिटनेस समेत आरटीओ कार्यालय से संबंधित कई सारे काम किसी कीमत पर नहीं हो पाएंगे. किसी भी काम के लिए अगर आरटीओ में आवेदन किया गया होगा तो आवेदन भी निरस्त मान लिया जाएगा.
खास बात यह है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जो वाहन सड़क पर संचालित होते पाए जाएंगे, आरटीओ के प्रवर्तन दस्ते ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगे. एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है.
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने बताया कि चाहे व्यवसायिक वाहन हो या फिर प्राइवेट वाहन, सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के परिवहन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं. वाहनों में आगे पीछे दो नंबर प्लेट के अलावा तीसरे नंबर प्लेट को भी लगवाना पड़ेगा. ऐसा नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों के वाहनों की फिटनेस समेत अन्य वाहन संबंधी काम पर रोक लगा दी गई है. लखनऊ आरटीओ के एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने बताया कि संबंधित अधिकारी के साथ ही कर्मचारियों को दिशा निर्देशित कर दिया गया है.
बिना हाई सुरक्षा नंबर प्लेट के रूकेंगे ये काम
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की डुप्लीकेट कॉपी
- आरसी पर स्वामित्व अंतरण और पता परिवर्तन
- वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल
- आरसी से बैंक लोन (एचपीए) व एनओसी
- परमिट नवीनीकरण, नया परमिट और परमिट की डुप्लीकेट कॉपी
- अस्थाई परमिट, विशेष परमिट व नेशलन परमिट
- वाहन का इंश्योरेंस