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NIA Court News : आईएस आतंकियों को सजा मामले में फैसला टला, अब 14 को होगा निर्णय

अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने और बारिश के कारण सोमवार को आईएसआईएस के आतंकी आतिफ मुजफ्फर एवं मोहम्मद फैसल के मामले पर फैसला नहीं आ सका. कोर्ट के अनुसार अब निर्णय 14 सितंबर को सुनाया जाएगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 11, 2023, 9:44 PM IST

लखनऊ : कानपुर में रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला की हत्या करने के दोषी आईएसआईएस के आतंकी आतिफ मुजफ्फर एवं मोहम्मद फैसल को भारी बारिश व वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत होने के चलते सोमवार को जेल से अदालत में पेश नहीं किया जा सका. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने दोष सिद्ध दोनों आरोपियों को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए अब आगामी 14 सितंबर को जेल से तलब किया गया है.

अदालत को विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने बताया कि देर रात से भारी बारिश के चलते एवं वकीलों के कार्य से विरत होने के कारण जेल से बंदियों को लाने वाले लॉकअप वाहन नहीं आए हैं. जिसके कारण दोनों दोष सिद्ध आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया जा सका है. एक अन्य मामले में मृत्युदंड की सजा से दंडित दोनों आरोपी आईएसआईएस के आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी सैफुल्लाह के साथ मिलकर कानपुर में रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला की 24 अक्टूबर 2016 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी. जब वह स्वामी आत्म प्रकाश ब्रह्मचारी जूनियर हाई स्कूल मदारपुर से पढ़ाकर साइकिल से घर लौट रहे थे. मामले की रिपोर्ट रमेश बाबू शुक्ला के बेटे अक्षय शुक्ला ने चकेरी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराई थी. अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मृतक के बेटे अक्षय शुक्ला ने थाना चकेरी में दर्ज कराई गई थी. एनआईए की ओर से बताया गया कि 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट के आरोपी आतिफ मुजफ्फर व दानिश को गिरफ्तार किया गया था. अदालत को बताया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2017 को मामले की जांच एनआई को सौंप दी थी.

लखनऊ : कानपुर में रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला की हत्या करने के दोषी आईएसआईएस के आतंकी आतिफ मुजफ्फर एवं मोहम्मद फैसल को भारी बारिश व वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत होने के चलते सोमवार को जेल से अदालत में पेश नहीं किया जा सका. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने दोष सिद्ध दोनों आरोपियों को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए अब आगामी 14 सितंबर को जेल से तलब किया गया है.

अदालत को विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने बताया कि देर रात से भारी बारिश के चलते एवं वकीलों के कार्य से विरत होने के कारण जेल से बंदियों को लाने वाले लॉकअप वाहन नहीं आए हैं. जिसके कारण दोनों दोष सिद्ध आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया जा सका है. एक अन्य मामले में मृत्युदंड की सजा से दंडित दोनों आरोपी आईएसआईएस के आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी सैफुल्लाह के साथ मिलकर कानपुर में रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला की 24 अक्टूबर 2016 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी. जब वह स्वामी आत्म प्रकाश ब्रह्मचारी जूनियर हाई स्कूल मदारपुर से पढ़ाकर साइकिल से घर लौट रहे थे. मामले की रिपोर्ट रमेश बाबू शुक्ला के बेटे अक्षय शुक्ला ने चकेरी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराई थी. अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मृतक के बेटे अक्षय शुक्ला ने थाना चकेरी में दर्ज कराई गई थी. एनआईए की ओर से बताया गया कि 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट के आरोपी आतिफ मुजफ्फर व दानिश को गिरफ्तार किया गया था. अदालत को बताया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2017 को मामले की जांच एनआई को सौंप दी थी.

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