लखनऊ: देश में बढ़ते कोरोना वायरस व उसके म्यूटेंट ओमीक्रोन के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का निर्देश दिया है. इसके तहत अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. यही नहीं सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी इवेंट में एक जगह 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इस गाइडलाइन का सीधा असर नए साल के सेलिब्रेशन पर पड़ेगा.
नए साल के स्वागत के लिए सभी होटलों और डांस क्लब ने महीनों पहले ही तैयारियां कर लीं. वहीं, अब सब परेशान हैं कि जो टिकट बिक चुके हैं उनका क्या होगा. प्रदेश के सभी होटल 31 दिसम्बर के लिए बुक थे. होटल मैनेजमेंट ने पिछली बार कोरोना की तबाही में हुए नुकसान को भरने के लिए एक्स्ट्रा गैदरिंग की व्यवस्था की थी, लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है.
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योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा नए साल से ठीक एक सप्ताह पहले नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद होटल मालिकों में नाराजगी है. उनके मुताबिक साल के आखिरी हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई होती है. इसके लिए तमाम तैयारियां कर बैठे हैं. सरकार द्वारा 200 लोगों की अधिकतम सीमा तय कर दी है. लिहाजा होटल मालिकों को अपने होटल के स्पेस के अनुसार आधी क्षमता करना पड़ेगा. यही नहीं 11 बजे से पहले ही लोगों को इवेंट से बाहर भेजना भी पड़ेगा.
एक आंकड़े के अनुसार लखनऊ में नए साल की पार्टी ऑर्गनाइज करने वाले लगभग 100 होटल हैं. जो नए साल में पार्टी का आयोजन करते हैं. प्रत्येक होटल कम से कम 100 कपल पास बेचते ही हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है. इस बार ऐसा न होने से उनका 25 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होना तय है. होटल और क्लब मैनेजमेंट नए साल के लिए तमाम तैयारियां करता है. अब जब गेस्ट कम संख्या में होंगे और खर्चा उतना ही होगा तो उनका नुकसान होना तय है.
यूपी सरकार ने अपनी नई कोविड गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा है कि किसी भी इवेंट में 200 से ज्यादा लोग मौजूद नही होंगे. यही नहीं 11 बजे के बाद किसी भी पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा. होटलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी होगा. यही नहीं बिना मास्क के कोई भी आयोजन क्षेत्र में नहीं जाएगा.
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