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नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति, सरकार दे रही यह विशेष सुविधा - Industrial Units in Uttar Pradesh

उद्यम लगाने में सरकारी विभागों की NOC मिलने की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. इसके लिए उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग एवं इंडस्ट्रियल डिपार्मेंट ने अब एक विशेष कार्य योजना बनाई है. जिसके तहत एक साल तक उद्योग स्थापित होने तक सरकारी विभागों की एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 30, 2023, 11:23 PM IST

नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति. देखें खबर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निवेशकों को बड़ी सहूलियत देते हुए तमाम स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं. उद्यमियों को सब्सिडी देने से लेकर उन्हें बढ़ाकर लैंड बैंक देने की योजना भी बनाई गई है. इसके अलावा एनओसी के झंझट से उद्यमियों को पूरी तरह से मुक्त करने की कार्य योजना तैयार की गई है. खास बात यह है कि उद्यम लगाते समय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग की तरफ से उद्यमियों को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो एक साल तक वैलिड होगा. इस दौरान उद्यमी अपना उद्योग चलाने के लिए संबंधित विभागों से एनओसी आदि की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे.

नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.
नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम समस्याओं के लगातार मिल रहे फीडबैक के बाद एमएसएमई विभाग के स्तर पर एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल शुरू कराया है. इसके माध्यम से सभी उद्यमियों को अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसके माध्यम से ही उद्यमियों को सभी सरकारी विभागों की निक की प्रक्रिया पूरी होगी विभाग इस सर्टिफिकेट के आधार पर उद्यमी के यहां जांच पड़ताल के लिए नहीं जाएंगे और उद्यमी इस अवधि में अपने उद्योगों को न सिर्फ स्थापित कर सकेंगे बल्कि तमाम सरकारी विभागों में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर सकेंगे. जिसकी समय सीमा एक साल तक निर्धारित की गई है, मैक्सिमम समय 1000 दिनों की है. यानी तीन साल तक उद्यमी को विभाग परेशान नहीं कर सकेंगे. हालांकि इसमें एक शर्त एक साल की रखी गई है. एक साल की अवधि के अंदर आधे से अधिक विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया संबंधित उद्यमी को पूर करनी होगी.

नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.
नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.


सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए तमाम स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम उद्यमियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने की सुविधा शुरू की है. इसके माध्यम से तमाम सरकारी विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूर उद्यमियों को नहीं पड़ेगी. अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन सर्टिफिकेट के माध्यम से उद्यम स्थापित करने में मदद मिलेगी. सरकारी विभागों के मकड़जाल में उद्यमी परेशान नहीं होंगे. उद्यमियों के लिए ऑनलाइन उद्योग लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है. एक साल तक एक सर्टिफिकेट देने की सुविधा है. जिसके अंतर्गत एक साल तक कोई भी विभाग उद्यमी को एनओसी आदि के लिए परेशान नहीं कर सकेगा.

यह भी पढ़ें : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव बना रहे नई रणनीति, उपचुनाव के प्रचार की संभाली कमान

नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति. देखें खबर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निवेशकों को बड़ी सहूलियत देते हुए तमाम स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं. उद्यमियों को सब्सिडी देने से लेकर उन्हें बढ़ाकर लैंड बैंक देने की योजना भी बनाई गई है. इसके अलावा एनओसी के झंझट से उद्यमियों को पूरी तरह से मुक्त करने की कार्य योजना तैयार की गई है. खास बात यह है कि उद्यम लगाते समय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग की तरफ से उद्यमियों को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो एक साल तक वैलिड होगा. इस दौरान उद्यमी अपना उद्योग चलाने के लिए संबंधित विभागों से एनओसी आदि की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे.

नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.
नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम समस्याओं के लगातार मिल रहे फीडबैक के बाद एमएसएमई विभाग के स्तर पर एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल शुरू कराया है. इसके माध्यम से सभी उद्यमियों को अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसके माध्यम से ही उद्यमियों को सभी सरकारी विभागों की निक की प्रक्रिया पूरी होगी विभाग इस सर्टिफिकेट के आधार पर उद्यमी के यहां जांच पड़ताल के लिए नहीं जाएंगे और उद्यमी इस अवधि में अपने उद्योगों को न सिर्फ स्थापित कर सकेंगे बल्कि तमाम सरकारी विभागों में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर सकेंगे. जिसकी समय सीमा एक साल तक निर्धारित की गई है, मैक्सिमम समय 1000 दिनों की है. यानी तीन साल तक उद्यमी को विभाग परेशान नहीं कर सकेंगे. हालांकि इसमें एक शर्त एक साल की रखी गई है. एक साल की अवधि के अंदर आधे से अधिक विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया संबंधित उद्यमी को पूर करनी होगी.

नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.
नए उद्यमियों को एक साल तक एनओसी की झंझट से मुक्ति.


सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए तमाम स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम उद्यमियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने की सुविधा शुरू की है. इसके माध्यम से तमाम सरकारी विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूर उद्यमियों को नहीं पड़ेगी. अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन सर्टिफिकेट के माध्यम से उद्यम स्थापित करने में मदद मिलेगी. सरकारी विभागों के मकड़जाल में उद्यमी परेशान नहीं होंगे. उद्यमियों के लिए ऑनलाइन उद्योग लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है. एक साल तक एक सर्टिफिकेट देने की सुविधा है. जिसके अंतर्गत एक साल तक कोई भी विभाग उद्यमी को एनओसी आदि के लिए परेशान नहीं कर सकेगा.

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