लखनऊ: केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बाद बढ़ी हुई दरों में चालान और जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया राजधानी लखनऊ में भी लागू हो गई है. जिसके बाद लोग अगर यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो अब उनकी जेब और ढीली होने वाली है इसके साथ ही लोगों को बढ़ी हुई दरों के हिसाब से जुर्माना भरना होगा. जहां बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने और जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माने की राशि वसूलने का प्रावधान किया गया है.
राजधानी में लागू हुआ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम का नया कानून
राजधानी में यातायात पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया हैऔर जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए है, उनका नए नियमों के हिसाब से चालान भी किया गया है.यातायात पुलिसकर्मी चालान पर भी जोर दे रहे हैं और जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनकी फोटो खींचकर ही एप्लीकेशन में डाल देते हैं और चालान हो जाता है.
नए अधिनियम ने हिसाब से ये हैं चालान की दरें
- नाबालिग के ड्राइविंग लाइसेंस पर पहले 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था, जो बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया है.
- बिना डीएल पहले 500 रुपये का जुर्माना था जिसे बढ़ाकर अब 5000 रुपये कर दिया गया है.
- बिना हेलमेट के पहले सो रुपए का चालान होता था जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है
- बिना सीट बेल्ट के 100 रुपये के जुर्माने की राशि को भी बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है.
- मोबाइल यूज़ पर 1000 रुपये की जुर्माना राशि को बढ़ाकर इसे 5000 रुपये कर दिया गया है.
- नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहले जो जुर्माने की राशि 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है
- बिना परमिट के वाहन चलाने पर अब जुर्माना 10000 देना पड़ेगा.
- ओवर स्पीड पाए जाने पर 400 रुपये की जगह 2000 रुपये देना होगा.
- बिना कागज के वाहन चलाने पर 5000 कीजगह 10 हजार जुर्माना देना होगा.
- ओवरलोडिंग पर 4000 की जगह 20000 रुपये जुर्माना देने की बात सामने आ रही है.
राजधानी के यातायात पुलिस अधीक्षक पूर्णेन्दु सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी जो चालान काटे जा रहे हैं उनमें यातायात नियमों के उल्लंघन का अपराध लिखा जा रहा है. जुर्माने की धनराशि को लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है यह चालान जब कोर्ट जाएंगे तो बढ़ी हुई धनराशि वसूली जाएगी.