लखनऊ : हजरतगंज के वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट के धराशाई होने के प्रकरण में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को शाम अदालत में पेश किया. प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्षी गर्ग ने अभियुक्त पर लगे आरोपों के तहत उसे न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया. पत्रावली देखने के बाद अदालत ने नवाजिश शाहिद को आगामी सात फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया है.
अभियुक्त नवाजिश शाहिद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाम को अदालत में पेश किया गया, जब कैसरबाग स्थित जिला न्यायालय परिसर में लोगों की संख्या काफी एक हो चुकी थी. प्रभारी मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आरोपी का गैर इरादतन हत्या सहित कई संगीन धाराओं में न्यायिक रिमांड बनाया गया. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी उदय श्याम तिवारी ने अदालत को बताया कि 'इस मामले की विवेचना अभी शुरू की जा चुकी है लिहाजा न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकार कर उसे न्यायिक हिरासत में फिलहाल के लिए जेल भेजा जाए. अभियोजन की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट आज ही हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी द्वारा विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश शाहिद तथा मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के विरुद्ध दर्ज कराई गई है. एफआईआर में कहा गया है कि अपार्टमेंट में जोरदार धमाका हुआ, जिससे अपार्टमेंट पूरी तरह से ढह गया है और चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई थी, लोगों में दहशत एवं भय का माहौल व्याप्त है, मलबे में दबे लोग चीख पुकार रहे थे. कहा गया कि इस मामले में रिपोर्ट लिखाए जाने के समय कई लोग गम्भीर रूप से चोटिल थे, हालांकि बाद में दो लोगों की मृत्यु होने पर मामले को गैर इरादतन हत्या के आरोप में तरमीम कर दिया गया है.