लखनऊ : मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट (Muzaffarnagar Khatauli assembly seat) से विधायक निर्वाचित विक्रम सिंह की सदस्यता रद्द करने के बाद उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी गई है. विधान सभा सचिवालय की तरफ से मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह की सदस्यता 11 अक्टूबर 2022 से रिक्त घोषित की गई है. विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने इसको लेकर आदेश जारी किया है.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से निर्वाचित विधायक विक्रम सिंह की भी सदस्यता रद्द हो गई थी. दरअसल, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भाजपा विधायक विक्रम सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा 11 अक्टूबर 2022 को सुनाई थी. जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत विक्रम सिंह को सुनाई गई सजा के क्रम में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद सोमवार को विधानसभा सचिवालय की तरफ से मुजफ्फरनगर की खतौली विधान सभा सीट को रिक्त घोषित करने की कार्यवाही की गई है.
इस पूरे मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत किसी भी विधायक या सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता स्वता ही समाप्त हो जाती है, जहां तक विक्रम सिंह के मामले की बात है न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद खतौली विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है. वहीं भाजपा विधायक विक्रम सिंह के मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर सवाल खड़े किए थे, हालांकि उनके सदस्यता अब रद्द हो चुकी है.
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